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भविष्य निधि से जुड़ी अधिकतर सेवाएं ऑनलाइन हो गई हैं। क्लेम करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन, आज भी कई ऐसे मामले हैं, जिनमें अक्सर लोग ईपीएफ निकासी को लेकर भ्रमित हो जाते हैं।
ईपीएफ यानी कर्मचारी भविष्य निधि को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं। जैसे वे अपना पैसा कब निकाल सकते हैं। पैसा निकालने के क्या फायदे और नुकसान हैं। ईपीएफ अकाउंट कैसे ट्रांसफर करें। लेकिन, क्या आप जानते हैं कि आपका ईपीएफ खाता अपने आप बंद भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो आपके ईपीएफ खाते में पड़ा पूरा पैसा फंस सकता है। इसे दूर करने के लिए आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है।
ईपीएफ खाता कब बंद होता है?
यदि आपकी पुरानी कंपनी बंद हो गई है और आपने अपना पैसा नई कंपनी के खाते में स्थानांतरित नहीं किया है या इस खाते में 36 महीने तक कोई लेन-देन नहीं हुआ है, तो 3 साल के बाद यह खाता स्वतः बंद हो जाएगा और आपके निष्क्रिय खातों में जुड़ जाएगा। ईपीएफ। . इतना ही नहीं इस खाते से पैसे निकालने के लिए भी आपको काफी मशक्कत करनी पड़ सकती है। आप बैंक की मदद से केवाईसी के जरिए पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, आपके निष्क्रिय खाते पर भी ब्याज लगता रहता है।
क्या है ईपीएफओ का निर्देश?
ईपीएफओ ने कुछ समय पहले अपने एक सर्कुलर में कहा था कि निष्क्रिय खातों से जुड़े दावों को निपटाने में सावधानी बरतने की जरूरत है। धोखाधड़ी के जोखिम को कम करने के लिए अत्यधिक सावधानी बरती जानी चाहिए और वास्तविक दावेदारों को दावों का भुगतान किया जाना चाहिए।
निष्क्रिय खाता क्या है?
भविष्य निधि खाते जिनमें 36 महीने से अधिक समय से अंशदान राशि जमा नहीं की जाती है, ईपीएफओ उन्हें निष्क्रिय खातों की श्रेणी में रखता है। हालांकि, निष्क्रिय खातों पर भी ब्याज मिलता है।
कौन प्रमाणित करेगा?
निष्क्रिय पीएफ खातों से संबंधित दावे को निपटाने के लिए जरूरी है कि कर्मचारी का नियोक्ता उस दावे को प्रमाणित करे। हालांकि, ऐसे कर्मचारियों के मामले में जिनकी कंपनी बंद हो गई है और दावा प्रमाणित करने वाला कोई नहीं है, बैंक केवाईसी दस्तावेजों के आधार पर ऐसे दावे को प्रमाणित करेगा।
कौन से दस्तावेज होंगे जरूरी?
केवाईसी दस्तावेजों में पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ईएसआई पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस शामिल हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा जारी किसी अन्य पहचान पत्र जैसे आधार का भी इसके लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके बाद सहायक भविष्य निधि आयुक्त या अन्य अधिकारी राशि के हिसाब से खातों से निकासी या खाता हस्तांतरण की मंजूरी दे सकेंगे।
मुझे किसकी मंजूरी से पैसा मिलेगा?
50 हजार रुपये से अधिक राशि होने पर सहायक भविष्य निधि आयुक्त की स्वीकृति के बाद पैसा निकाला या ट्रांसफर किया जायेगा. इसी तरह 25 हजार रुपये से अधिक और 50 हजार रुपये से कम राशि होने पर खाता अधिकारी फंड ट्रांसफर या निकासी की मंजूरी दे सकेगा. यदि राशि 25 हजार रुपये से कम है तो डीलिंग असिस्टेंट इसे अप्रूव कर सकेगा।