Employees Leave Policy: अच्छी खबर! सरकार ने जारी की नई लीव पॉलिसी, मिलेगी 42 दिन की छुट्टी, जानें पूरी डिटेल

Preeti Sharma | Thursday, 27 Apr 2023 01:48:58 PM
Employees Leave Policy: Good news! Government issued new leave policy, will get 42 days leave, know full details

भारत सरकार: अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं तो यह खबर आपके लिए है। सरकार की ओर से कर्मचारियों के लिए नई हॉलिडे पॉलिसी बनाई गई है। इसके तहत अब केंद्रीय कर्मचारियों को पहले से ज्यादा छुट्टियां मिल सकेंगी.


केंद्रीय कर्मचारी को अंगदान के बाद अब 42 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश मिल सकेगा। डीओपीटी की ओर से जारी ऑफिशियल मेमोरेंडम (ओएम) में बताया गया कि अगर किसी कर्मचारी की ओर से शरीर का कोई अंग दान किया जाता है तो यह एक बड़ी सर्जरी होती है. इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने के साथ-साथ रिकवरी में भी समय लगता है।

30 दिनों की सीमा को बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया है

केन्द्रीय कर्मचारियों में मानव की सहायता एवं अंगदान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसी भी कर्मचारी को अधिकतम 42 दिन का विशेष अवकाश दिया जाए। इसके लिए नियम भी तय किए गए हैं। मौजूदा नियमों के तहत एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 30 दिन का अवकाश आकस्मिक अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। नया नियम 25 अप्रैल 2023 से लागू हो गया है।

यह नियम सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा

डीओपीटी की ओर से जारी ज्ञापन में कहा गया है कि यह आदेश सीसीएस (छुट्टी) नियम के तहत सभी कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा. यह नियम चुनिंदा कर्मचारियों पर लागू किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि छुट्टियों से जुड़ा नया नियम, नई हॉलीडे पॉलिसी रेलवे कर्मचारियों, अखिल भारतीय सेवाओं के कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी.

सरकार की ओर से जारी अधिसूचना में बताया गया कि डोनर के अंग को निकालने की सर्जरी और उसके बाद रिकवरी के लिए छुट्टी की अधिकतम सीमा 42 दिन होगी. इसके लिए सरकार द्वारा पंजीकृत चिकित्सक की संस्तुति के आधार पर अवकाश दिया जायेगा। इस प्रकार के अवकाश का लाभ अस्पताल में भर्ती होने के एक सप्ताह पहले से लिया जा सकता है।



 


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