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ड्राइविंग लाइसेंस (DL): यह एक आधिकारिक दस्तावेज है जो व्यक्ति को वाहन चलाने की कानूनी अनुमति देता है। भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के तहत, ड्राइविंग लाइसेंस आवश्यक है और इसकी एक निश्चित वैधता होती है, जिसके बाद इसे नवीनीकरण (renewal) की आवश्यकता होती है।
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण कब करना चाहिए?
यदि आपका ड्राइविंग लाइसेंस समाप्त हो चुका है, तो आपको उसे 30 दिनों के भीतर नवीनीकरण करना चाहिए। इस दौरान नवीनीकरण में कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। हालांकि, 30 दिनों के बाद लाइसेंस का नवीनीकरण करने पर पेनल्टी का भुगतान करना पड़ेगा।
अगर लाइसेंस नवीनीकरण के लिए एक साल तक नहीं किया गया तो क्या होगा?
अगर किसी व्यक्ति ने अपने ड्राइविंग लाइसेंस को एक साल तक नवीनीकरण नहीं किया, तो लाइसेंस रद्द हो जाएगा और फिर उसे नया लाइसेंस बनवाना होगा।
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- पता प्रमाण
- आधार कार्ड की कॉपी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- नवीनीकरण शुल्क की रसीद
- अगर आवेदक की उम्र 40 वर्ष या उससे अधिक है तो चिकित्सा प्रमाण पत्र
ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क:
ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए कुछ निश्चित शुल्क होते हैं जो विभिन्न राज्यों में अलग-अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, मध्य प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण शुल्क ₹200 है, जबकि अगर आवेदन की तारीख समाप्त होने के बाद किया जाता है, तो ₹300 अतिरिक्त शुल्क लिया जाता है।
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता कैसे जांचें?
आप ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता Ministry of Road Transport and Highways की वेबसाइट पर जाकर भी जांच सकते हैं। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाएं:
- सबसे पहले Transport Service वेबसाइट के होमपेज पर जाएं।
- इसके बाद 'Online Services' विकल्प पर क्लिक करें।
- फिर 'Services related to Driving License' विकल्प का चयन करें।
- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर और जन्मतिथि भरें।
- इसके बाद, ड्राइविंग लाइसेंस की जानकारी वेबसाइट पर प्रदर्शित हो जाएगी।
महत्वपूर्ण टिप: ड्राइविंग लाइसेंस की नवीनीकरण प्रक्रिया को समय पर पूरा करने से आपको कानूनी दंड से बचने में मदद मिलती है।