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केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। दोपहिया या चार पहिया वाहन चलाने वाले वाहन चालकों को अब अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) जाने की जरूरत नहीं होगी.
क्या है नया नियम
केंद्र सरकार ने आम आदमी को बड़ी राहत देते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए नए नियम बनाए हैं. नए नियमों के मुताबिक अब ड्राइविंग टेस्ट अनिवार्य नहीं होगा। नए नियम 1 जुलाई 2022 से लागू होंगे।
लंबी लाइन से निजात मिलेगी
अब लोगों को आरटीओ जाकर अपना डीएल बनवाने के लिए लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं होगी। अब यह काम राज्य परिवहन प्राधिकरण या केंद्र सरकार द्वारा संचालित चालक प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से किया जाएगा। सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस के लिए परीक्षा देने का अधिकार मान्यता प्राप्त चालक प्रशिक्षण केंद्र को दे दिया है।
प्रक्रिया जानिए
कि अपने डीएल के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों को इनमें से किसी भी चालक प्रशिक्षण केन्द्र में अपना नामांकन कराना होगा तथा उनके द्वारा आयोजित परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। टेस्ट में पास होने पर केंद्र सर्टिफिकेट जारी करेगा। प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है, जो आरटीओ में बिना किसी परीक्षण के प्रशिक्षण प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया जाएगा।
टेस्ट इस तरह होगा
आपको बता दें कि डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर सिमुलेटर से लैस होंगे और ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक होंगे। ये केंद्र हल्के मोटर वाहन (एलएमवी) और मध्यम और भारी वाहन (एचएमवी) के लिए प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं। एलएमवी के लिए प्रशिक्षण की कुल अवधि 29 घंटे होगी, जिसे चार सप्ताह के भीतर पूरा किया जाना है।
आधार की तरह डीएल में पता बदलें
आपको बता दें कि ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में पता बदलने के लिए पहले क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) में आवेदन करना पड़ता था। अब इतनी लंबी प्रक्रिया से गुजरने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भारत सरकार के mParivahan ऐप का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे ड्राइविंग लाइसेंस पर घर बैठे ही घर का पता बदल जाएगा। यहां आपको पता बदलने का पूरा प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप बताया जा रहा है।
(pc rightsofemployees)