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Demat Account: डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों को छह दिन में पूरा करना होगा ये बेहद जरूरी काम. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो 1 अक्टूबर को आपका डीमैट अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा.
यानी 3 अक्टूबर को जब शेयर बाजार खुलेगा तो आप ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि 1 और 2 अक्टूबर को शेयर बाजार बंद रहेगा। दरअसल, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सभी व्यक्तिगत डीमैट खाताधारकों और म्यूचुअल फंड निवेशकों के लिए नॉमिनी दाखिल करना अनिवार्य कर दिया है। निवेशकों को यह काम 30 सितंबर तक पूरा करना होगा. सेबी ने कहा है कि अगर समय सीमा के भीतर इस नियम का पालन नहीं किया गया तो डीमैट खाते और फोलियो जब्त कर लिए जाएंगे.
डीमैट अकाउंट के लिए नॉमिनी 30 सितंबर तक दाखिल करना होगा
सेबी के इस कदम का कारण निवेशकों को उनकी संपत्ति सुरक्षित करने और उन्हें उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को सौंपने में मदद करना है। बाजार नियामक सेबी ने यह भी कहा है कि नॉमिनी दाखिल करने का आदेश नए और मौजूदा दोनों निवेशकों पर लागू है।
सेबी के नियमों के तहत, नए निवेशकों को या तो ट्रेडिंग और डीमैट खाते खोलते समय अपनी प्रतिभूतियों को नामांकित करना होता है या औपचारिक रूप से एक घोषणा पत्र के माध्यम से नामांकन से बाहर निकलना होता है। यानी इस डिक्लेरेशन फॉर्म के जरिए आप बताएंगे कि आप किसी को नॉमिनी नहीं बनाना चाहते हैं.
म्यूचुअल फंड निवेशकों को 30 सितंबर तक नॉमिनी दाखिल करना होगा
संयुक्त म्यूचुअल फंड फोलियो रखने वाले निवेशकों सहित मौजूदा निवेशकों को भी 30 सितंबर तक अपना नामांकन दाखिल करना होगा। यदि आप 30 सितंबर तक नामांकन दाखिल नहीं करते हैं, तो आपका फोलियो फ्रीज कर दिया जाएगा। निवेशकों के डीमैट खाते या म्यूचुअल फंड फोलियो तब तक फ्रीज रहेंगे जब तक कि वे एक नॉमिनी दाखिल नहीं कर देते या अपना ऑप्ट-आउट घोषित नहीं कर देते (ऑप्ट आउट टू डिक्लेयर नॉमिनी)।
सेबी कई बार समयसीमा बढ़ा चुका है
जुलाई 2021 में, सेबी ने सभी मौजूदा ट्रेडिंग और डीमैट खाता धारकों को 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले नामांकन दाखिल करने के लिए कहा था। ऐसा करने में विफल रहने पर आपका ट्रेडिंग और डीमैट खाता फ्रीज कर दिया जाएगा। बाद में इसे एक साल और बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक कर दिया गया। फिलहाल इसकी समयसीमा 30 सितंबर 2023 है।
यदि नॉमिनी दाखिल नहीं किया गया तो 1 अक्टूबर को खाता फ्रीज कर दिया जाएगा
म्यूचुअल फंड यूनिटधारकों के मामले में, नियामक ने अपने म्यूचुअल फंड ग्राहकों को 15 जून, 2022 तक अपना नामांकित व्यक्ति दाखिल करने के लिए कहा था। लेकिन बाद में इसकी समय सीमा भी कई बार बढ़ाई गई है। बाद में सभी हितधारकों से चर्चा के बाद ही म्यूचुअल फंड फोलियो और डीमैट खातों की समय सीमा 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई। यानी 30 सितंबर 2023 तक आपका खाता फ्रीज नहीं होगा लेकिन अगर आप नॉमिनी दाखिल नहीं करते हैं तो यह होगा। 1 अक्टूबर को जमे हुए।
म्यूचुअल फंड नामांकन को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस के आधिकारिक वेब पोर्टल या एनएसडीएल वेबसाइट पर जाना होगा।
-एनएसडीएल पोर्टल - nsdl.co.in पर जाएं।
-होमपेज पर 'नॉमिनेट ऑनलाइन' विकल्प पर क्लिक करें।
-एक नया पेज खुलेगा और आपसे डीपी आईडी, क्लाइंट आईडी, पैन और ओटीपी मांगा जाएगा।
- यह सारी जानकारी देने के बाद आपको दो विकल्प मिलेंगे: 'मैं नामांकन करना चाहता हूं' और 'मैं नामांकन नहीं करना चाहता'।
-जब आप नॉमिनी जोड़ने का विकल्प चुनेंगे तो एक नया पेज खुलेगा जिसमें नॉमिनी के बारे में जानकारी मांगी जाएगी. वहां आपको नॉमिनी की जानकारी देकर सबमिट करना होगा.