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छठे वेतन आयोग वेतनमान तालिका राज्य सरकार ने छठे वेतनमान में वेतन पाने वाले सरकारी सेवकों के लिए महंगाई भत्ते में 09 प्रतिशत की वृद्धि की है। इस आशय के आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के मुताबिक अब महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई दर 01 जनवरी 2023 से लागू होगी. अब महंगाई भत्ते की दर 212 फीसदी से बढ़कर 221 फीसदी हो जाएगी. सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ते का लाभ 1 जुलाई 2023 (भुगतान माह अगस्त 2023) से मिलेगा।
छठे वेतन आयोग की वेतनमान तालिका 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की बकाया राशि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा तीन समान किश्तों में क्रमशः अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर 2023 में किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्ति एवं मृत सरकारी सेवकों की दशा में बकाया धनराशि का भुगतान उन्हें/नामित सदस्यों को एकमुश्त किया जायेगा। महंगाई भत्ते की दर में 50 पैसे या अधिक को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम को नजरअंदाज कर दिया जाएगा।
महंगाई भत्ते का कोई भी हिस्सा किसी भी उद्देश्य के लिए वेतन के रूप में नहीं माना जाएगा। राज्य सरकार ने यह भी निर्देश दिये हैं कि सरकारी सेवकों को महंगाई भत्ते के भुगतान पर होने वाला व्यय संबंधित विभाग के चालू वर्ष के स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक नहीं होना चाहिए.
कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ा
राज्य सरकार के उपक्रमों/निगमों/बोर्डों और सहायता प्राप्त संस्थानों में प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। ऐसे कर्मचारी, जो मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1989 अर्थात चतुर्थ वेतनमान अथवा मध्य प्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम 1998 अर्थात चतुर्थ वेतनमान के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे हैं।
पांचवे वेतनमान का भुगतान 1 जनवरी 2023 से क्रमशः 1265 प्रतिशत एवं 269 प्रतिशत की दर से किया जायेगा (भुगतान माह फरवरी 2023 है)। महंगाई भत्ता मिल रहा था. अब राज्य सरकार के फैसले से 1 जनवरी 2023 से पांचवां वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 11 फीसदी बढ़कर कुल 280 फीसदी हो गया है और चौथे वेतनमान का लाभ मिलेगा. महँगाई दर में 40 प्रतिशत की वृद्धि से कुल 1305 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
इसी प्रकार 1 जनवरी 2023 से 30 जून 2023 तक की बकाया राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा तीन समान किश्तों में क्रमशः अक्टूबर, नवम्बर एवं दिसम्बर 2023 में किया जाएगा। 1 जनवरी से 30 जून 2023 तक सेवानिवृत्त एवं मृत सरकारी सेवक की स्थिति में बकाया राशि का भुगतान उन्हें/नामित सदस्य को एकमुश्त किया जायेगा।
(pc rightsofemployees)