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Old Pension Scheme : केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने 22 दिसंबर 2003 तक भर्ती के लिए विज्ञापन के आधार पर नौकरी पाने वाले आईएएस और केंद्रीय कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का हकदार माना है।
इसके लिए 31 अगस्त तक विकल्प की सुविधा दी गई है। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय के अपर सचिव संजीव नारायण की ओर से भेजे गए पत्र के आधार पर यूपी के कार्मिक विभाग ने प्रयास शुरू कर दिया है. देश में जनवरी 2004 से पुरानी पेंशन प्रणाली को समाप्त करते हुए नई पेंशन योजना (एनपीएस) प्रणाली लागू की गई थी।
इसमें कर्मचारी के वेतन से 10 फीसदी की कटौती की जाती है. नई पेंशन में जीपीएफ की सुविधा नहीं है, जबकि पुरानी पेंशन में थी। पुरानी पेंशन में सेवानिवृत्ति के बाद वेतन के अनुसार पेंशन देने की व्यवस्था थी। न्यू में बाजार में मुद्रा के अनुसार भुगतान की व्यवस्था है।
इस समय देश में पुरानी पेंशन की मांग जोर पकड़ रही है। ऐसे में केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय का यह पत्र राहत देने वाला है। कार्मिक मंत्रालय के पत्र के मुताबिक केंद्रीय सशस्त्र बल के जवान इसके दायरे में नहीं आएंगे. यूपी का कार्मिक विभाग केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय द्वारा भेजे गए पत्र की कॉपी संबंधित सभी विभागों को भेज रहा है, ताकि 31 अगस्त 2023 तक इसके दायरे में आने वालों से विकल्प लिया जा सके.
केन्द्रीय कार्मिक मंत्रालय के पत्र में कहा गया है कि 22 दिसम्बर 2003 तक भर्ती हेतु विज्ञापन के आधार पर जनवरी 2004 के बाद नियुक्त कार्मिकों को वृद्धा पेंशन दिये जाने हेतु निरन्तर अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं। साथ ही विभिन्न ऐसे अधिकारियों और कर्मियों को पुरानी पेंशन को लेकर अदालतें और केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण भी समय-समय पर आदेश देते रहे हैं। इसलिए ऐसे अधिकारियों व कर्मियों को विकल्प लेकर पुरानी पेंशन का लाभ देने पर विचार किया गया है।
इसके दायरे में आने वाले उन अधिकारियों व कर्मियों को विकल्प दिया जाएगा जो विकल्प का प्रयोग करने के पात्र हैं, लेकिन जो नियत तिथि तक इस विकल्प का प्रयोग नहीं करते हैं, उन्हें पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिलेगा. पुरानी पेंशन योजना नियम, 1972 (अब 2021) के तहत कवरेज की शर्तों को पूरा करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को 31 अक्टूबर 2023 तक आदेश जारी कर एनपीएस खातों को बंद कर दिया जाएगा और उनके लिए सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) सदस्यता अनिवार्य कर दी जाएगी। . कर्मचारियों के खाते में अंशदान की समायोजन राशि जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी।
(pc rightsofemployees)