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कैश ट्रांजैक्शन होल्डर्स: अगर आप ज्यादातर ट्रांजैक्शन के लिए कैश का इस्तेमाल करते हैं तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। आयकर विभाग आपके नाम से नोटिस जारी कर सकता है। बता दें कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन लोगों पर नजर रखता है जो कैश में ज्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं।
यदि आपके लेन-देन इतिहास में अधिक नकद लेनदेन हैं, तो आपसे पैसे के स्रोत के बारे में पूछा जा सकता है।
आपको बता दें कि आयकर विभाग वित्तीय अनियमितताओं को लेकर सख्त कदम उठा रहा है. ऐसे में वे सभी लोग उनके निशाने पर हो सकते हैं जो बड़े लेन-देन के लिए नकदी का इस्तेमाल करते हैं। आज हम यहां आपको बता रहे हैं कि कैश ट्रांजेक्शन को लेकर क्या नियम बनाए गए हैं जिनका आपको ध्यान रखना जरूरी है।
बैंक खाते या एफडी में 10 लाख से ज्यादा कैश नहीं
अगर आप किसी वित्तीय वर्ष में अपने किसी भी बैंक खाते में 10 लाख रुपये या इससे अधिक नकद जमा करते हैं तो आयकर विभाग आपसे इसकी जानकारी मांग सकता है. बता दें कि चालू खाते में इसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपये है। वहीं, एफडी में भी आप एक साल में 10 लाख रुपये से ज्यादा नकद जमा नहीं कर सकते हैं। यदि आप इससे अधिक राशि जमा करना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन या चेक के माध्यम से भुगतान कर सकते हैं।
क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान या निवेश के लिए नकदी का उपयोग
अगर आप क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट के लिए 1 लाख रुपये से ज्यादा कैश का इस्तेमाल करते हैं तो आपसे इसकी जानकारी मांगी जा सकती है। वहीं, निवेश के लिए आप ज्यादा कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी शेयर, म्यूचुअल फंड या बॉन्ड में कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो ध्यान रखें कि इसके लिए भी आप एक वित्त वर्ष में 10 लाख से ज्यादा कैश का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आयकर विभाग आपको नोटिस भेज सकता है।
नकद में संपत्ति के भुगतान के नियम
अचल संपत्ति क्षेत्र में नकदी का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने के लिए कैश में पेमेंट करते हैं तो उसके नियमों को जानना जरूरी है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार से नकद में बड़ा लेन-देन करने के बाद इसकी रिपोर्ट आयकर विभाग के पास जाती है. अगर आप 30 लाख रुपये या उससे अधिक की संपत्ति नकद में खरीदते या बेचते हैं, तो इसकी जानकारी आयकर विभाग को मिल जाती है। इन नियमों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए नहीं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं।
(pc rightsofemployees)