- SHARE
-
pc: abplive
भारत में आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, दो पैन (स्थायी खाता संख्या) कार्ड रखना अवैध है। अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
भारत में कई ज़रूरी कामों के लिए कई तरह के डाक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड।
pc: abplive
पैन कार्ड के बिना बैंकिंग और आयकर से जुड़े काम पूरे करना मुश्किल हो सकता है। उदाहरण के लिए, बैंक में 50,000 रुपये से ज़्यादा जमा करने के लिए और आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है।
लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या वे दो पैन कार्ड बनवा सकते हैं। तकनीकी तौर पर दो पैन कार्ड के लिए आवेदन करना संभव है, लेकिन उन्हें रखना अवैध है। ऐसा करने पर जुर्माना लग सकता है।
pc: abplive
आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, एक व्यक्ति के पास एक से ज़्यादा पैन कार्ड नहीं हो सकते। अगर किसी के पास दो पैन कार्ड हैं, तो उसे डुप्लीकेट कार्ड सरेंडर करना होगा। यह ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरह से किया जा सकता है।
जानबूझकर दो पैन कार्ड रखने पर जुर्माना और दूसरी सज़ाएँ लग सकती हैं। इसलिए, नियमों का पालन करना और यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि आपके पास केवल एक ही पैन कार्ड हो।
अपडेट खबरों के लिए हमारा वॉट्सएप चैनल फोलो करें