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निष्क्रिय पैन: जिन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो गया है, वे जुर्माना देकर इसे अपडेट होने तक इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन आयकर विभाग की ओर से एनआरआई के लिए एक बड़ा अपडेट आया है.
आयकर विभाग द्वारा पैन और आधार कार्ड को लिंक (PAN-Aadhaar Card Linking) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही बीत चुकी है. जिन करदाताओं का पैन निष्क्रिय हो गया है, वे अब इसका इस्तेमाल तब तक नहीं कर सकते जब तक कि जुर्माना देकर इसे अपडेट न करा लिया जाए. लेकिन आयकर विभाग की ओर से एनआरआई के लिए एक बड़ा अपडेट आया है.
एनआरआई को एड्रेस प्रूफ का रास्ता मिल जाएगा
आयकर विभाग ने मंगलवार को कहा कि अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और विदेशी नागरिकों जिनका पैन (स्थायी खाता संख्या) आधार से लिंक न होने के कारण निष्क्रिय हो गया है, उन्हें इसके पुनरुद्धार के लिए संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को अपना आवासीय पता जमा करना होगा। प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। विभाग ने कहा कि कुछ प्रवासी भारतीयों/भारतीय मूल के प्रवासी नागरिकों (ओसीआई) ने अपने पैन के निष्क्रिय होने को लेकर चिंता जताई है।
आयकर विभाग ने ट्विटर पर लिखा है कि आवासीय स्थिति उन एनआरआई के संदर्भ में निर्धारित की जाती है जिन्होंने पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में से किसी एक में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित मूल्यांकन अधिकारी (जेएओ) को अपनी आवासीय स्थिति के बारे में सूचित किया है। है। विभाग के अनुसार, पैन उन मामलों में निष्क्रिय हो जाते हैं जहां एनआरआई ने अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट नहीं किया है या पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में रिटर्न दाखिल नहीं किया है।
आयकर विभाग ने कहा, "जिन एनआरआई के पैन निष्क्रिय हैं, उनसे अनुरोध है कि वे पैन से संबंधित जानकारी में अपनी आवासीय स्थिति को अपडेट करने के अनुरोध के साथ अपने संबंधित मूल्यांकन अधिकारियों को प्रासंगिक दस्तावेज जमा करें।"
(pc rightsofemployees)