- SHARE
-
इनकम टैक्स रिफंड: सभी के लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन कराना होगा. अगर आपने ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको आयकर विभाग की ओर से रिफंड नहीं दिया जाएगा. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। आखिरी तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इनकम टैक्स रिटर्न भरने वाले कई लोगों को रिफंड मिलना शुरू हो गया है. लेकिन अभी भी कुछ लोगों को रिफंड नहीं मिला है. इनमें से कुछ लोगों को इनकम टैक्स रिफंड मिलने की संभावना भी बहुत कम है. क्योंकि सरकार कई करदाताओं को झटका दे सकती है. आपने भी रिटर्न फाइल कर दिया है और रिफंड का इस्तेमाल भी कर रहे हैं, कहीं आपकी एक गलती आपको भारी न पड़ जाए. आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए. क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद उन्हें एक जरूरी काम करना होता है.
ई-वेरिफिकेशन जरूरी है
हर किसी के लिए जरूरी है कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन जरूर कराएं. अगर आपने ई-वेरिफिकेशन नहीं कराया है तो आपको आयकर विभाग की ओर से रिफंड नहीं दिया जाएगा. आयकर रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 थी। आखिरी तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों को 5000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
क्या सरकार ने कहीं रिफंड रोक दिया है?
अगर आईटीआर फाइल करने के बाद भी आपका रिफंड नहीं मिला है तो यह जरूर जांच लें कि आपने आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन कराया है या नहीं। क्योंकि हो सकता है कि इस एक गलती की वजह से सरकार ने आपका रिफंड रोक दिया हो. क्योंकि सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक आयकरदाता वेरिफिकेशन नहीं कराएंगे, तब तक उनके रिफंड की प्रक्रिया पूरी नहीं होगी.
कितने दिन का समय मिलता है
पहले करदाताओं को ई-वेरिफिकेशन कराने के लिए 120 दिन का समय दिया जाता था. लेकिन अब यह समय कम कर दिया गया है. 1 अगस्त 2022 से आईटीआर फाइल करने के बाद ई-वेरिफिकेशन का समय घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. ई-वेरिफिकेशन नहीं होने से करदाताओं का आईटीआर भी आगे प्रोसेस नहीं हो पाएगा.
इस तरह आप आसानी से ई-वेरिफिकेशन कर सकते हैं
ई-वेरिफिकेशन कई तरह से किया जा सकता है. जैसे आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा. जिसके जरिए ई-वेरिफिकेशन किया जा सकेगा.
ई-वेरिफिकेशन आपके डीमैट अकाउंट के जरिए भी किया जा सकता है.
ई-सत्यापन पूर्व-सत्यापित बैंक खाते के माध्यम से भी किया जा सकता है।
(pc rightsofemployees)