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पेंशन समाचार अपडेट: नेशनल पेंशन सिस्टम एक तरह की निवेश योजना है। इस योजना के तहत खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एकमुश्त रकम और पेंशन का लाभ मिलता है।
पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है. अगर आप भी एनपीएस का फायदा उठा रहे हैं तो अब सरकार ने इसके नियमों में बदलाव करने का फैसला किया है। नेशनल पेंशन सिस्टम एक तरह की निवेश योजना है. इस योजना के तहत खाताधारकों को रिटायरमेंट के बाद हर महीने एकमुश्त रकम और पेंशन का लाभ मिलता है।
पीएफआरडीए ने दी जानकारी
आपको बता दें कि एनपीएस में रिटायरमेंट से पहले निकासी का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन आप कुछ नियमों के तहत पैसा निकाल सकते हैं। इसकी जानकारी पीएफआरडीए की ओर से दी गई है. पीएफआरडीए ने इस साल एनपीएस से आंशिक निकासी को लेकर कुछ नए नियम बदले हैं।
नोडल अधिकारी को आवेदन करना होगा
1 जनवरी 2023 के बाद आंशिक निकासी के लिए आपको संबंधित नोडल अधिकारी के पास आवेदन करना होगा. इसके अलावा आप ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं. इस सुविधा का लाभ केवल एनपीएस खाताधारकों, केंद्र, राज्य और केंद्रीय स्वायत्त निकायों को मिल रहा है।
PFRDA के चेयरमैन ने क्या कहा?
पीएफआरडीए के चेयरमैन दीपक मोहंती ने जानकारी देते हुए बताया है कि कई लोगों ने अनुरोध किया है कि हम फंड को जारी क्यों नहीं रख सकते। जब मेरा पैसा मुझे अच्छा रिटर्न दे रहा है तो मुझे वार्षिकी क्यों लेनी चाहिए? मैं मासिक या त्रैमासिक आधार पर अपना पैसा निकालना चाहूंगा। अभी हम ऐसा कोई विकल्प उपलब्ध नहीं करा सकते. ऐसे में हम ऐसे प्रोडक्ट पर विचार कर रहे हैं.
वर्तमान में, राष्ट्रीय पेंशन योजना (एनपीएस) के सदस्य 60 वर्ष की आयु के बाद सेवानिवृत्ति कोष का 60 प्रतिशत तक एकमुश्त निकाल लेते हैं, जबकि शेष 40 प्रतिशत कोष अनिवार्य रूप से 'वार्षिक' (हर साल भुगतान की जाने वाली निश्चित राशि) होता है। ) अंदर जाता है। जबकि एक व्यवस्थित निकासी योजना एनपीएस सदस्यों को 75 वर्ष की आयु तक आवधिक निकासी का विकल्प चुनने की अनुमति देगी। सब्सक्राइबर्स मासिक, त्रैमासिक, अर्ध-वार्षिक और वार्षिक निकासी का विकल्प चुन सकते हैं।
सिर्फ 2 दिन में निकासी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी
पीएफआरडीए की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक, एनपीएस से निकासी की समय सीमा टी4 से घटाकर टी2 कर दी गई है. यानी अब 4 दिन की जगह 2 दिन में ही पैसे निकालने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी.
क्या है इस योजना की खासियत-
>> अगर आप एनपीएस खाते से पैसा निकालने जाते हैं तो आप सिर्फ तीन बार ही पैसा निकाल सकते हैं.
>> आपको बता दें कि आप कुल योगदान का केवल 25 फीसदी ही निकाल सकते हैं.
>> बच्चों की उच्च शिक्षा, बच्चों की शादी, फ्लैट की खरीद और निर्माण, गंभीर बीमारी के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम से आंशिक निकासी की जा सकती है.
(pc rightsofemployees)