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Credit Card TCS: आयकर विभाग विदेश में क्रेडिट कार्ड के जरिए होने वाले खर्च पर TCS लगने की स्थिति में कार्ड जारी करने वाले बैंक को एक निश्चित अवधि में उचित जानकारी देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है।
संभव है कि बैंक को क्रेडिट कार्ड के माध्यम से विदेश में खर्च करने के उद्देश्य के बारे में सूचित करना पड़े, विदेश में क्रेडिट कार्ड के माध्यम से किए गए खर्च पर टीसीएस (स्रोत पर एकत्र कर) के मामले में आयकर विभाग कार्ड जारी करेगा। भुगतानकर्ता बैंक को निर्धारित अवधि के भीतर उचित सूचना देने का प्रावधान करने पर विचार कर रहा है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इस संदर्भ में आयकर विभाग भारतीय रिजर्व बैंक और अन्य हितधारकों से भी उचित व्यवस्था करने के लिए बातचीत कर रहा है।
किस नियम की चर्चा हो रही है?
इस बिंदु पर चर्चा चल रही है कि विदेश में क्रेडिट कार्ड खर्च का उद्देश्य जारीकर्ता बैंक को एक निश्चित समय के भीतर दिया जाना चाहिए। अगर विदेश में खर्च की गई राशि शिक्षा या चिकित्सा के लिए है, तो उस पर 5 प्रतिशत टीसीएस लगाया जाएगा, जबकि अन्य उद्देश्यों के खर्च पर 20 प्रतिशत टीसीएस वसूला जाएगा। विदेश में क्रेडिट कार्ड से किए जाने वाले खर्च पर एक जुलाई से टीसीएस लगाने का प्रावधान लागू होने जा रहा है।
टैक्स डिपार्टमेंट टीसीएस पर एफएक्यू जारी करेगा
आयकर विभाग विभिन्न मदों के तहत किए गए विदेशी मुद्रा व्यय पर लगाए गए टीसीएस शुल्क से संबंधित प्रक्रिया के संबंध में प्रश्नों और उत्तरों की एक विस्तृत सूची भी जारी करेगा। अगले महीने से विदेश में क्रेडिट कार्ड पर सात लाख रुपये से अधिक खर्च होने पर 20 फीसदी शुल्क देना होगा। हालांकि, अगर शिक्षा और चिकित्सा से संबंधित खर्च होता है, तो यह शुल्क घटाकर पांच प्रतिशत कर दिया जाएगा। विदेश में शिक्षा के लिए कर्ज लेने वालों के लिए सात लाख रुपये से अधिक की राशि पर 0.5 प्रतिशत की दर से शुल्क लिया जाएगा.
(pc rightsofemployees)