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यूपी सरकार ने वाहन चालकों को बड़ी राहत देते हुए 31 दिसंबर 2016 से 31 दिसंबर 2021 की अवधि के दौरान किए गए सभी चालानों को रद्द कर दिया है। साथ ही ई-चालान पोर्टल से उनका रिकॉर्ड हटाने के आदेश दिए हैं।
उत्तर प्रदेश में लंबित वाहन चालान पर सरकार ने लोगों को बड़ी राहत दी है। 31 दिसंबर, 2016 से 31 दिसंबर, 2021 की अवधि के दौरान किए गए चालानों को रद्द कर दिया गया है। ये विभिन्न अदालतों में लंबित थे। यह व्यवस्था सभी तरह के वाहनों पर लागू कर दी गई है।
परिवहन आयुक्त चंद्र भूषण सिंह ने सभी संभागीय परिवहन अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा है कि न्यायालय में निस्तारित प्रकरणों की सूची प्राप्त कर उन्हें ई-चालान पोर्टल से हटा दिया जाए.
परिवहन आयुक्त ने बताया है कि उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 जून 2023 के माध्यम से यह व्यवस्था प्रख्यापित की गयी है कि पुराने लंबित चालानों को निरस्त किया जाये.
(pc rightsofemployees)