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GSTN ने GST रजिस्टर्ड बड़े कारोबारियों को राहत दी है. GSTN ने एक बार फिर 100 करोड़ से ज्यादा के कारोबारियों को ई-चालान अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है।
इससे उन कारोबारियों को फायदा होगा जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज्यादा है। कारोबारियों को जहां 7 दिन में अपना ई-चालान अपलोड करना था, वहीं अब उन्हें इसमें और समय दिया गया है।
GSTN ने GST रजिस्टर्ड बड़े कारोबारियों को राहत दी है. GSTN ने एक बार फिर 100 करोड़ से ज्यादा के कारोबारियों को ई-चालान अपलोड करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। इससे उन कारोबारियों को फायदा होगा जिनका टर्नओवर 100 करोड़ या इससे ज्यादा है। कारोबारियों को जहां 7 दिन में अपना ई-चालान अपलोड करना था, वहीं अब उन्हें इसमें और समय दिया गया है।
आपको बता दें, जीएसटीएन के मुताबिक कारोबारियों को अपना ई-चालान आईआरपी यानी चालान पंजीकरण पोर्टल पर अपलोड करना होता था। लेकिन अब इसकी डेडलाइन एक बार फिर बढ़ा दी गई है। अब कारोबारियों को इसके लिए 3 महीने और मिल गए हैं।
7 दिनों के भीतर आईआरपी पर चालान अपलोड किया जाना है
GSTN ने 1 मई से IRP पोर्टल पर व्यापारियों से 7 दिनों के भीतर ई-चालान अपलोड करने का नियम लागू किया था। जिसके तहत उन्हें 7 दिन के अंदर ई-चालान अपलोड करना था। लेकिन, अब इसकी डेडलाइन को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। पहले के नियम के मुताबिक अगर कंपनियां आईआरपी पोर्टल पर अपना ई-चालान अपलोड नहीं करती हैं तो उन्हें इसके तहत मिलने वाले इनपुट टैक्स बेनिफिट्स का लाभ नहीं मिलता है.
3 महीने का और समय मिला है
बता दें, 100 करोड़ से ज्यादा के कारोबारियों को 7 दिनों तक अपना चालान आईआरपी पोर्टल पर जमा करना था। लेकिन रविवार को GSTN ने कहा कि इस व्यवस्था को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है. मतलब अगर कारोबारी 7 दिन की जगह 8वें दिन अपना चालान पोर्टल पर अपलोड करते हैं तो उन्हें ऐसा करने की इजाजत नहीं होगी. यानी अगर किसी ने 1 मई को बिल बनाया है तो कारोबारी को उस चालान का चालान 7 मई तक आईआरपी पोर्टल पर जमा करना होगा। वह 8 मई को इसे अपलोड नहीं कर पाएगा।
(pc rightsofemployees)