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नई दिल्ली। पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) और सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) खातों को सक्रिय रखने के लिए न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने इसे लेकर नए नियम भी लागू कर दिए हैं. खाताधारक को 31 मार्च 2024 तक इन खातों में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखना होगा। अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसका खाता निष्क्रिय हो सकता है।
निष्क्रिय खाते को दोबारा खोलने के लिए खाताधारक को जुर्माना देना होगा। आइए जानते हैं कि इन दोनों खातों में न्यूनतम कितनी रकम होनी चाहिए?
पीपीएफ
पीपीएफ खाताधारक को एक साल में न्यूनतम 500 रुपये जमा करना होगा। इसका मतलब है कि एक वित्तीय वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये का निवेश करना होगा। अगर खाते में पर्याप्त बैलेंस नहीं है तो खाता बंद किया जा सकता है.
वहीं, एक साल में 1.5 लाख रुपये से ज्यादा का निवेश नहीं किया जा सकता है. इस साल पीपीएफ खाते में न्यूनतम बैलेंस बनाए रखने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2024 है।
अगर 31 मार्च तक खाते में 500 रुपये की रकम जमा नहीं की गई तो खाता फ्रीज कर दिया जाएगा. ऐसे में दोबारा खाता खोलने पर जुर्माना देना होगा. खाताधारक को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा।
इसे ऐसे समझें, अगर खाता 2 साल तक निष्क्रिय है तो दोबारा एक्टिवेशन के लिए निवेश राशि के साथ 100 रुपये का जुर्माना देना होगा।
मिनिमम बैलेंस न होने पर खाता निष्क्रिय होने के साथ-साथ खाताधारक को कई अन्य लाभ भी नहीं मिलेंगे। इसका मतलब यह है कि पीपीएफ खाताधारक को निष्क्रिय खाते पर कोई ऋण नहीं मिलेगा और वह खाते से पैसे नहीं निकाल सकता है।
सुकन्या समृद्धि योजना
सुकन्या समृद्धि योजना में न्यूनतम बैलेंस 250 रुपये है। इसका मतलब है कि खाते को सक्रिय रखने के लिए एक वित्तीय वर्ष में 250 रुपये का निवेश करना होगा। अगर आप इस योजना में निवेश नहीं करते हैं तो खाता बंद कर दिया जाएगा.
खाते को दोबारा सक्रिय करने के लिए खाताधारक को प्रति वर्ष 50 रुपये का जुर्माना देना होगा। आपको बता दें कि सुकन्या समृद्धि योजना में सरकार 8.2 फीसदी की दर से ब्याज देती है.
सुकन्या समृद्धि खाता लड़की के जन्म के बाद और उसके 10 वर्ष की होने से पहले खोला जा सकता है। इस खाते में एक साल में अधिकतम 1.5 लाख रुपये जमा किये जा सकते हैं. सुकन्या समृद्धि खाता आप अपने नजदीकी बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं.