ITR फाइल करने वालों के लिए बड़ी खबर! 31 जुलाई 2023 के बाद ITR फाइल करने पर देना होगा 5,000 रुपये जुर्माना

Preeti Sharma | Tuesday, 27 Jun 2023 09:31:34 AM
Big news for ITR filers! Rs 5,000 fine will have to be paid for filing ITR after July 31, 2023

ITR फॉर्म: 31 जुलाई करीब आते ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय पर आईटीआर दाखिल करते रहें। आपको बता दें कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं।

1 अप्रैल से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो गया है. इसके साथ ही वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने की प्रक्रिया भी जारी है. इसके लिए सीबीडीटी की ओर से 31 जुलाई 2023 की आखिरी तारीख तय की गई है. इसके तहत कर योग्य आय वाले लोगों को आयकर रिटर्न दाखिल करना होता है। अब आप पुरानी कर व्यवस्था और नई कर व्यवस्था के तहत आयकर का भुगतान कर सकते हैं या आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। दोनों कर व्यवस्थाओं में टैक्स स्लैब अलग-अलग हैं।

कुल सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म

अगर आप पर टैक्स देनदारी बनती है तो आपको वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करना होगा. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा फरवरी में आईटीआर फॉर्म जारी किए गए थे। नौकरीपेशा लोगों के लिए कंपनियों की ओर से फॉर्म-16 भी जारी कर दिया गया है. इसके बाद आईटीआर दाखिल करने वालों की संख्या बढ़ना तय है. 31 जुलाई आते-आते इनकम टैक्स की वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ जाता है. इसलिए जरूरी है कि आप समय पर आईटीआर दाखिल करते रहें। आपको बता दें कि व्यक्तिगत आयकर दाताओं, व्यवसायों और कंपनियों के लिए सात प्रकार के आईटीआर फॉर्म हैं।

कब लगेगा जुर्माना?

जरूरत के हिसाब से अलग-अलग आईटीआर फॉर्म दाखिल किए जाते हैं. आईटीआर-1 और आईटीआर-4 बड़ी संख्या में छोटे और मध्यम करदाताओं द्वारा दाखिल किए जाते हैं। हालांकि, अगर इनकम टैक्स भरने वाले लोग समय सीमा का ध्यान नहीं रखेंगे तो उन्हें 5,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है.

दरअसल, इस साल आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. ऐसे में अगर कोई 31 जुलाई तक आईटीआर दाखिल नहीं कर पाता है तो उसके पास 31 दिसंबर तक का समय है. आप 31 दिसंबर तक लेट रिटर्न फाइल के साथ आईटीआर फाइल कर सकते हैं. इसमें आपको 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा.


आयकर विभाग की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के मुताबिक, 31 जुलाई 2023 के बाद आईटीआर दाखिल करने वालों को 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा. इसके बाद भी अगर तय तारीख तक आईटीआर फाइल नहीं किया जाता है तो उसके बाद फाइल करने की रकम दोगुनी हो सकती है.

(pc rightsofemployees)



 


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