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1 नवंबर 2024 से नए टैक्स नियम लागू: अब मकान मालिकों को किराए से होने वाली पूरी आय को “इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी” के तहत घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है। सरकार का यह कदम टैक्स चोरी पर लगाम लगाने और टैक्स सिस्टम को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है।
मकान मालिकों के लिए नए नियमों का महत्व
इन नए नियमों के तहत मकान मालिकों को किराए की आय का सही तरीके से हिसाब देना होगा। बजट 2024 में इस विषय पर चर्चा के बाद इसे लागू किया गया। पहले कई मकान मालिक रेंट एग्रीमेंट से बचकर या आय छुपाकर टैक्स देने से बच जाते थे, लेकिन अब यह संभव नहीं होगा।
नियमों का पालन न करने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा, मकान मालिकों को इनकम टैक्स रिटर्न में किराए की आय को सही-सही दर्ज करना होगा।
इनकम फॉर्म हाउस प्रॉपर्टी क्या है?
यह श्रेणी प्रॉपर्टी से प्राप्त होने वाली किराए की आय पर लागू होती है। मकान मालिकों को अब यह सुनिश्चित करना होगा कि वे अपनी पूरी आय को टैक्स रिटर्न में दर्ज करें। अगर ऐसा नहीं किया गया, तो सरकार सख्त कार्रवाई करेगी।
नए नियम कब से लागू हुए?
ये नियम 1 नवंबर 2024 से लागू हो चुके हैं। वित्तीय वर्ष 2024-25 में टैक्स रिटर्न दाखिल करते समय इन नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
जिन मकान मालिकों ने अपनी आय सही तरीके से घोषित नहीं की, उन पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। यह कदम आर्थिक जवाबदेही और टैक्स कलेक्शन में सुधार के लिए उठाया गया है।
मकान मालिकों को मिली राहत
इन सख्त नियमों के साथ, सरकार ने 30% तक की टैक्स छूट का प्रावधान भी रखा है। इस छूट में प्रॉपर्टी की मरम्मत और अन्य खर्चों को शामिल किया गया है। हालांकि, यह छूट तभी मिलेगी जब मकान मालिक अपनी आय को सही तरीके से घोषित करेंगे।
नए नियमों के फायदे
- टैक्स चोरी पर लगेगी रोक।
- सरकार के राजस्व में होगी वृद्धि।
- किराए के बाजार में बढ़ेगी पारदर्शिता।
- मकान मालिकों की आर्थिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
FAQs
प्रश्न 1: नए टैक्स नियमों का उद्देश्य क्या है?
उत्तर: किराए की आय पर टैक्स को पारदर्शी और सही तरीके से वसूलना।
प्रश्न 2: टैक्स छूट का लाभ कैसे मिलेगा?
उत्तर: 30% टैक्स छूट प्रॉपर्टी की मरम्मत और अन्य खर्चों पर दी जाएगी, लेकिन सही आय घोषित करने पर ही यह संभव है।
प्रश्न 3: नियमों का पालन न करने पर क्या होगा?
उत्तर: नियमों का उल्लंघन करने पर मकान मालिकों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा।