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बैंक ने लॉकर समझौते को संशोधित किया पंजाब नेशनल बैंक ने बैंक लॉकर समझौते को संशोधित किया है। बैंक ने लॉकर ग्राहकों से अपील की है कि वे तुरंत संबंधित शाखा में जाकर लॉकर एग्रीमेंट निष्पादित करें। आरबीआई के नियमों के मुताबिक, अगर तय समय के भीतर लॉकर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर नहीं किया जाता है, तो बैंक इसे फ्रीज कर सकता है। बता दें कि इससे पहले एसबीआई ने लॉकर एग्रीमेंट को भी संशोधित किया है।
पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों के अधिकारों को शामिल करते हुए रिवाइज या सप्लीमेंट्री लॉकर एग्रीमेंट जारी किया है। पीएनबी की वेबसाइट के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक लॉकर सुविधाओं का लाभ उठाने वाले हमारे सम्मानित ग्राहकों से अनुरोध करता है कि वे अपनी लॉकर होल्डिंग शाखा से संपर्क करें और यदि लागू हो तो लॉकर अनुबंध पूरा करें।
लॉकर ग्राहकों को क्या करना होगा
लॉकर ग्राहकों को संशोधित या पूरक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए बैंक जाना होगा।
अपेक्षित मूल्य के स्टांप पेपर के अलावा किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है। स्टांप शुल्क ग्राहक को वहन करना होगा।
अनुबंध करने के लिए लागू शुल्क राज्य स्टाम्प अधिनियम के अनुसार होंगे।
पीएनबी लॉकर का आकार
पीएनबी अपने ग्राहकों को विभिन्न आकार के लॉकर प्रदान करता है, ये 13 अलग-अलग आकार के हो सकते हैं। इसलिए इन सभी लॉकरों को अलग-अलग साइज के हिसाब से पांच श्रेणियों में बांटा गया है और सभी का चार्ज भी अलग-अलग है।
लॉकर शुल्क
आरबीआई की सख्ती पर बैंकों ने समझौते में संशोधन किया
आरबीआई ने ग्राहकों के हितों की रक्षा और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए संशोधित समझौते पर हस्ताक्षर करने की समय सीमा बढ़ाकर बैंकों को निर्देश दिया है। आरबीआई ने कहा है कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे अपने सभी ग्राहकों को रिवाइज आवश्यकताओं के बारे में सूचित करें और 30 जून से 30 सितंबर, 2023 तक बैंकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके मौजूदा ग्राहकों में से कम से कम 75% के पास रिवाइज लॉकर हो। समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं.
(pc rightsofemployees)