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यदि आपने दो साल या उससे अधिक समय से अपने बैंक खाते से कोई लेन-देन नहीं किया है, तो आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है। डीएक्टिव खाते से कोई भी लेन-देन संभव नहीं है, लेकिन आपके खाते में जमा राशि पर ब्याज मिलता रहेगा।
लेन-देन की अवधि
अगर आप 730 दिनों (2 साल) तक अपने खाते से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं करते हैं, तो बैंक आपका अकाउंट डीएक्टिव कर देता है। डीएक्टिव खाते से लेन-देन नहीं किया जा सकता, लेकिन जमा राशि सुरक्षित रहती है और उस पर ब्याज मिलता रहेगा।
बैंक खाता दोबारा एक्टिव कैसे करें?
डीएक्टिव अकाउंट को एक्टिव करने के लिए आपको बैंक शाखा में जाकर KYC प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसके लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड और दो पासपोर्ट साइज फोटो जमा करना होगा। यदि आपका जॉइंट अकाउंट है, तो दोनों खाताधारकों के दस्तावेज अनिवार्य हैं।
क्या है चार्ज?
RBI के नियम के अनुसार, डीएक्टिवेट अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए बैंक कोई शुल्क नहीं लेता। यहां तक कि यदि आपके खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं है, तब भी आप पर कोई पेनल्टी नहीं लगाई जाती।
DISCLAMER: इस न्यूज़ को इस https://pmsmahavidyalayaadmission.in/bank-account-closure-rules-rbi/ वेबसाइट से लेके एडिट किया गया है।