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आधार पैन कार्ड लिंक: आयकर विभाग ने उन एनआरआई या विदेशी नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण दिशानिर्देश जारी किए हैं जिनका पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक नहीं होने के कारण निष्क्रिय हो गया है। इन लोगों को पैन कार्ड सक्रिय करने के लिए मूल्यांकन अधिकारी के समक्ष भारत में निवास का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, कुछ एनआरआई ने पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर चिंता व्यक्त की है।
आयकर विभाग का कहना है
इस संबंध में आयकर विभाग ने ट्वीट किया है. तदनुसार, यदि किसी एनआरआई ने पिछले तीन मूल्यांकन वर्षों में आईटीआर दाखिल किया है या संबंधित मूल्यांकन अधिकारी को भारत में निवास का प्रमाण देना अनिवार्य है। जो लोग ये सबूत जमा नहीं करेंगे उनका पैन कार्ड निष्क्रिय कर दिया जाएगा.
Dear Taxpayers,
Concerns have been raised by certain NRIs/ OCIs regarding their PANs becoming inoperative, although they are exempted from linking their PAN with Aadhaar.
Further, PAN holders, whose PANs have been rendered inoperative due to non-linking of PAN with Aadhaar,…
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) July 18, 2023
जिन एनआरआई ने प्रक्रिया पूरी नहीं की है, उन्हें भी अपने निवास की स्थिति को अपडेट करने की सलाह दी गई है।