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हमारे देश में आधार कार्ड एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इसके न होने पर आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। अगर आपका आधार कार्ड खो गया है या खराब हो गया है तो आप आसानी से घर बैठे नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इतना ही नहीं आप PVC आधार कार्ड भी मंगवा सकते हैं।
पॉलीविनाइल क्लोराइड कार्ड को पीवीसी कार्ड के रूप में भी जाना जाता है। यह एक तरह का प्लास्टिक कार्ड होता है, जिस पर आधार कार्ड की डिटेल छपी होती है। हम आपको बता रहे हैं कि कैसे आप पीवीसी आधार कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं।
50 रुपये का चार्ज देना होगा।
नया पीवीसी कार्ड बनवाने के लिए 50 रुपये का शुल्क देना होता है। इस कार्ड में सुरक्षित क्यूआर कोड, होलोग्राम, माइक्रो टेक्स्ट, जारी करने की तारीख और कार्ड की छपाई और अन्य जानकारी शामिल है।
पीवीसी आधार कार्ड कैसे बनवाएं?
इसके लिए आपको यूआईडीएआई की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
इस वेबसाइट पर 'माई आधार' सेक्शन में जाकर 'ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड' पर क्लिक करें।
इसके बाद आपको अपना आधार 12 अंकों का नंबर या 16 अंकों का वर्चुअल आईडी या 28 अंकों का आधार नामांकन आईडी (ईआईडी) दर्ज करना होगा।
इसके बाद आपको सिक्योरिटी कोड या कैप्चा भरना होगा।
ओटीपी के लिए ओटीपी भेजें पर क्लिक करें।
इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल पर प्राप्त ओटीपी को दिए गए स्थान में दर्ज करें और सबमिट करें।
सबमिट करने के बाद आपके सामने आधार पीवीसी कार्ड का प्रीव्यू दिखाई देगा।
इसके बाद आपको नीचे दिए गए पेमेंट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
इसके बाद आपको पेमेंट पेज पर भेज दिया जाएगा। यहां आपको 50 रुपये शुल्क जमा करना होगा।
भुगतान पूरा करने के बाद आपके आधार पीवीसी कार्ड की ऑर्डर प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद UIDAI 5 दिनों के अंदर आधार को प्रिंट कर भारतीय डाक को सौंप देगा।
इसके बाद डाक विभाग स्पीड पोस्ट के जरिए आपके घर तक पहुंचा देगा।
आप नया कार्ड ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं,
अगर आप इसे ऑनलाइन नहीं बनवाना चाहते हैं तो आप इसे ऑफलाइन भी बनवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार केंद्र जाना होगा। वहां जाकर आप आसानी से अपना नया आधार कार्ड बनवा सकते हैं।
आधार-पैन को 30 जून तक लिंक कराना होगा
पैन-आधार को लिंक करने की समय सीमा 30 जून 2023 है। आधार-पैन को लिंक करने के लिए आपको 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा। अगर 30 जून तक आधार को पैन से लिंक नहीं कराया गया तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा. अगर यह निष्क्रिय है तो ऐसे लोगों को म्यूचुअल फंड या स्टॉक अकाउंट खोलने की इजाजत नहीं होगी।
इसके अलावा अगर आप इस पैन कार्ड को कहीं भी दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं तो भारी जुर्माना लग सकता है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272बी के तहत आप पर 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।