- SHARE
-
पैन को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। आयकर विभाग के अनुसार, ऐसा करने में असफल होने पर पैन निष्क्रिय हो जाएगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा जारी एक परिपत्र में कहा गया है कि एक बार पैन निष्क्रिय हो जाने के बाद, एक व्यक्ति आई-टी अधिनियम के तहत सभी परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा और उसे कई तरह के प्रभावों का सामना करना पड़ेगा।
आयकर अधिनियम के प्रावधान प्रत्येक व्यक्ति के लिए अनिवार्य बनाते हैं जिसे पैन आवंटित किया गया है कि वह निर्धारित प्राधिकारी को अपना आधार नंबर सूचित करे ताकि आधार और पैन को जोड़ा जा सके।
हालांकि, कुछ लोग ऐसे हैं जो मजबूरी से फ्री हैं। उन्हें अनिवार्य रूप से अपने पैन को अपने आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं है।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) द्वारा जारी 2017 की अधिसूचना के अनुसार, आधार-पैन लिंकेज की जरूरत इन चार प्रकार के लोगों पर लागू नहीं होती है।
ऐसे व्यक्ति जो असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों में रहते हैं।
वे व्यक्ति जो आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) हैं।
पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय अस्सी वर्ष या उससे अधिक आयु का व्यक्ति।
एक व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है।
आधार-पैन लिंकिंग 31 मार्च, 2022 से पहले फ्री थी। 1 अप्रैल, 2022 से 500 रुपये का चार्ज लगाया गया था, और बाद में इसे 1 जुलाई, 2022 से बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था।