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आधार-पैन लिंकेज: पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की समय सीमा नजदीक है, लेकिन कई यूजर्स शिकायत कर रहे हैं कि उनकी कोशिशें नाकाम हो रही हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों हो रहा है...
आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अब इसकी समय सीमा काफी करीब आ गई है और लोगों के पास इसके लिए कुछ ही दिनों का मौका है। हालांकि कई लोगों की शिकायत होती है कि वो ऐसा नहीं कर पाते. आयकर विभाग ने प्रयास की विफलता का कारण बताया है. इसके साथ ही विभाग ने वैकल्पिक उपाय भी बताए हैं.
1 जुलाई से इतना जुर्माना
सबसे पहले यह जान लें कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करना जरूरी हो गया है. अगर आपने 30 जून 2023 तक ऐसा नहीं किया तो उसके बाद आपका पैन काम करना बंद कर देगा. इसकी समयसीमा कई बार बढ़ाई जा चुकी है और अब शायद ही इसे आगे बढ़ाया जा सके. अगर 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से आपको इसके लिए 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा.
ये भी नुकसान होगा
पैन कार्ड को आधार से लिंक करने में देरी करने या न करने के कई नुकसान हैं। सबसे पहले तो आपको देरी के लिए जुर्माना देना होगा. आयकर विभाग ने साफ कर दिया है कि अगर समय सीमा तक पैन को आधार से लिंक नहीं किया गया तो रिफंड रोक दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर आप पैन और आधार को लिंक नहीं करते हैं तो आपको इनकम टैक्स रिफंड नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा, जिस अवधि के लिए पैन निष्क्रिय है, उस अवधि के लिए आपको ब्याज नहीं मिलेगा। पैन को आधार से लिंक न करने का एक और बड़ा नुकसान यह है कि आपसे अधिक टीसीएस और टीडीएस वसूला जाएगा।
यही कारण है कि समस्या है
अब जानिए क्यों विफल हो रही है पैन को आधार से लिंक करने की कोशिश... आयकर विभाग का कहना है कि नाम, जन्मतिथि और लिंग जैसी जनसांख्यिकीय जानकारी में विसंगति के कारण पैन को आधार से लिंक करने में दिक्कत आ सकती है। है। आयकर विभाग ने कहा है कि ऐसी स्थिति में करदाता को सबसे पहले पैन और आधार की गलत जानकारी को सही करा लेना चाहिए.
लिंक करने का अंतिम उपाय
अगर आपने पहले ही ऐसा कर लिया है यानी आपने पैन और आधार की गलतियां सुधार ली हैं, लेकिन उसके बाद भी आप लिंक नहीं कर पा रहे हैं तो आयकर विभाग ने इसका भी समाधान बता दिया है. ऐसे मामलों में, आप पैन सेवा प्रदाताओं के समर्पित केंद्रों पर जा सकते हैं। वहां आप एक तय शुल्क चुकाकर बायोमेट्रिक आधारित प्रमाणीकरण सुविधा का लाभ उठा सकते हैं।
(pc jagran)