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आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अब महज औपचारिकता नहीं है। यह सरकारी निर्देश के तहत अनिवार्य हो गया है। यदि आपने यह काम अभी तक पूरा नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2024 तक इसे प्राथमिकता दें। देरी करने पर न केवल आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, बल्कि वित्तीय लेनदेन और कानूनी कार्यों में भी समस्याएं हो सकती हैं।
जुर्माना शुल्क में वृद्धि
पहले इस प्रक्रिया के लिए ₹500 का जुर्माना था, जो अब बढ़ाकर ₹1,000 कर दिया गया है। यह जुर्माना उन लोगों के लिए है जो तय समय सीमा के बाद लिंकिंग प्रक्रिया पूरी करते हैं। सरकार ने यह कदम इस प्रक्रिया को अनिवार्य बनाने के लिए उठाया है।
लिंकिंग प्रक्रिया की अंतिम तिथि
- अंतिम तिथि: 31 दिसंबर 2024
- इसके बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है।
- पैन कार्ड निष्क्रिय होने पर आयकर दाखिले, बैंकिंग और अन्य वित्तीय कार्यों में बाधाएं आएंगी।
ऑनलाइन लिंकिंग कैसे करें?
सरकार ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया को सरल बनाया है।
- वेबसाइट पर जाएं: eportal.incometax.gov.in या incometaxindiaefiling.gov.in
- लॉगिन करें: अपने पैन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करें।
- लिंकिंग विकल्प चुनें: डैशबोर्ड में "Aadhar Card Pan Card Link" पर क्लिक करें।
- जानकारी दर्ज करें: पैन नंबर, आधार नंबर भरें और ₹1,000 का जुर्माना जमा करें।
- लिंकिंग पूर्ण करें: "Link Now" पर क्लिक करें।
- रेफरेंस नंबर प्राप्त करें: लिंकिंग के बाद एक रेफरेंस नंबर मिलेगा जिसे भविष्य के लिए संभालकर रखें।
लिंकिंग क्यों है जरूरी?
- आयकर दाखिले के लिए पैन कार्ड अनिवार्य है।
- बैंकिंग और अन्य वित्तीय लेनदेन में रुकावट से बचने के लिए यह प्रक्रिया पूरी करना जरूरी है।