7th Pay Commission : केंद्र सरकार के कर्मचारी को मिली ये खुशखबरी, जानें डीए और डीआर के बारे में

varsha | Monday, 27 Feb 2023 02:12:23 PM
7th Pay Commission: Central government employee got this good news, know about DA and DR

केंद्र सरकार के एम्पॉलई को होली के बाद खुशखबरी मिल सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार मार्च में फिटमेंट फैक्टर को संशोधित कर सकती है। यह उम्मीद की जाती है कि फिटमेंट फैक्टर में वृद्धि के बाद केंद्र सरकार के एम्पॉलई के लिए मिनिमम सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएंगी।

केंद्र होली के बाद फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ता (डीए) को संशोधित करने की प्लान बना रहा है। मौजूदा कॉमन फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है। इसका मतलब है कि अगर आपको 4200 ग्रेड पे में 15,500 रुपये का मूल सैलरी मिल रही है, तो आपकी कुल सैलरी 15,500×2.57 रुपये या 39,835 रुपये होगी । छठे सीपीसी द्वारा फिटमेंट अनुपात 1.86 पर अनुशंसित किया गया था।

केंद्र सरकार के एम्पॉलई अब मांग कर रहे हैं कि फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाकर 3.68 किया जाए। अगर ऐसा होता है तो मिनिमम सैलरी मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 26,000 रुपये हो जाएंगी ।

इससे पहले, यह बताया गया था कि 7वें वेतन आयोग के तहत केंद्र सरकार के एम्पॉलई को मार्च 2023 में उनके महंगाई भत्ते (डीए) में बढ़ोतरी मिलेगी, जो 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी हुआ है । केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 18 महीने का डीए बकाया भी मिलेगा।

डीए और डीआर को साल में दो बार संशोधित किया जाता है, प्रभावी 1 जनवरी और 1 जुलाई। आखिरी बढ़ोतरी की घोषणा सितंबर 2022 में की गई थी और इसने डीए को 4 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया था।
 
जनवरी में, हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) नियमों को वित्त मंत्रालय द्वारा अपडेट किया गया था और मंत्रालय ने कहा था कि केंद्र सरकार के कर्मचारी उन मामलों में एचआरए के हकदार नहीं होंगे जहां:

 (i) वह किसी अन्य सरकारी एम्पॉलई को आवंटित सरकारी आवास साझा करता/करती है। 

(ii) वह केंद्र सरकार, राज्य सरकार, एक स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम या अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगरपालिका, पोर्ट ट्रस्ट, राष्ट्रीयकृत बैंकों, जीवन बीमा निगम द्वारा अपने माता-पिता / पुत्र / पुत्री को आवंटित आवास में रहता/रहती है। भारत की, आदि। 

(iii) उसके पति/पत्नी को केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त सार्वजनिक उपक्रम/अर्ध-सरकारी संगठन जैसे नगर पालिका, पोर्ट ट्रस्ट आदि द्वारा उसी स्टेशन पर आवास आवंटित किया गया है, चाहे वह उस आवास में रहता हो या वह उसके द्वारा किराए पर लिए गए आवास में अलग रहता/रहती है।



 


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