गलत तरीके से सिम कार्ड खरदीने पर 50 लाख का जुर्माना और इतने साल की सजा, लागू हुआ नया टेलीकॉम कानून

Samachar Jagat | Thursday, 27 Jun 2024 02:17:08 PM
50 lakh fine and this many years imprisonment for buying SIM card in wrong way, new telecom law implemented

pc: abplive

26 जून से पूरे भारत में दूरसंचार अधिनियम 2023 के लागू होने से दूरसंचार क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पिछले दिसंबर में संसद में पारित इस कानून के तहत किसी भी नागरिक को अपने जीवनकाल में 9 से ज़्यादा सिम कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अनुमत संख्या से ज़्यादा सिम कार्ड इस्तेमाल करने जैसे उल्लंघनों पर ₹50,000 से लेकर ₹2 लाख तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा, नकली पहचान का इस्तेमाल करके सिम कार्ड हासिल करने पर 3 साल तक की जेल और ₹50 लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

नए दूरसंचार कानून के तहत, अब सरकार के पास ज़रूरत पड़ने पर नेटवर्क को निलंबित करने का अधिकार है। इसके अलावा, यह कुछ परिस्थितियों में संदेशों को रोक भी सकती है। इसके अलावा, सरकार ने 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ़ अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफ़ी अधिनियम 1933 को बदलकर अपनी शक्तियों को और मजबूत किया है।

दूरसंचार अधिनियम 2023 में कई संशोधन किए गए हैं, जो सरकार को आपात स्थिति या युद्धकालीन परिस्थितियों में दूरसंचार सेवाओं और प्रबंधन पर नियंत्रण रखने का अधिकार देते हैं। यह सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से सेवाओं को निलंबित करने और संदेश प्रसारण को रोकने की शक्ति प्रदान करता है।

स्पैम कॉल की समस्या से निपटने के लिए, नया कानून दूरसंचार कंपनियों को कड़े कदम उठाने का आदेश देता है। उन्हें कोई भी प्रमोशनल मैसेज भेजने से पहले यूजर्स की सहमति लेनी होगी और यूजर्स के लिए प्रभावी ढंग से शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम एस्टब्लिश करना होगा।

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