2000 Rupees Notes Exchange: नया अपडेट..! आरबीआई ने बैंकों को 2,000 रुपए के नोटों को बदलने के लिए तैयार रहने के लिए 23 मई तक का समय दिया - विवरण यहां

Preeti Sharma | Saturday, 20 May 2023 02:40:50 PM
2000 Rupees Notes Exchange: New Update..! RBI gives banks time till May 23 to be ready to exchange Rs 2,000 notes – Details Here

2000 रुपये के नोट: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 2,000 रुपये के नोटों को चलन से वापस लेने के फैसले की घोषणा करते हुए बैंकों से तत्काल प्रभाव से ऐसे नोट जारी नहीं करने को कहा है।


केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि एटीएम/कैश रिसाइकलर को उसी हिसाब से रीकॉन्फिगर किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के अनुसार, आरबीआई ने कहा है कि जनता को होने वाली असुविधा को कम करने के लिए बैंक एक बार में 20,000 रुपये प्रति खाताधारक (प्रति खाताधारक 10 नोट) की सीमा तक 2,000 रुपये के नोटों का आदान-प्रदान कर सकते हैं।

2,000 रुपये के बैंक नोटों को बदलने की सुविधा सभी बैंकों द्वारा अपनी शाखाओं के माध्यम से जनता को प्रदान की जाएगी। आरबीआई ने बैंकों को 2,000 रुपये के नोट बदलने के लिए तैयार होने के लिए 23 मई तक का समय दिया है, जबकि नोटों को बैंक खातों में जमा करना सामान्य तरीके से किया जाएगा।

जानिए बैंक क्या तैयारी कर रहे हैं

बैंकों के व्यापार प्रतिनिधियों को प्रति खाताधारक प्रति दिन 4,000 रुपये की सीमा तक 2,000 रुपये के नोट बदलने की अनुमति दी जा सकती है। बैंक अपने विवेक से इस उद्देश्य के लिए बीसी की नकदी रखने की सीमा बढ़ा सकते हैं। यह कहा गया है कि बैंक रहित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को जमा/विनिमय सुविधा प्रदान करने के लिए, यदि आवश्यक हो तो बैंक मोबाइल वैन का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं।

जन धन योजना खातों/बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट (बीएसबीडी) खातों में 2,000 रुपये के नोटों का मूल्य जमा करते समय, सामान्य सीमाएं आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगी।

करेंसी चेस्ट (सीसी) रखने वाले बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि सीसी से 2,000 रुपये की निकासी की अनुमति नहीं है। सीसी में रखे गए सभी शेष को अनुपयोगी के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और संबंधित आरबीआई कार्यालयों को प्रेषण के लिए तैयार रखा जाएगा।

बैंकों द्वारा प्राप्त सभी नोटों को सटीकता और प्रामाणिकता के लिए नोट सॉर्टिंग मशीनों (एनएसएम) के माध्यम से तुरंत सॉर्ट किया जाएगा और लिंकेज योजना के तहत करेंसी चेस्ट में जमा किया जाएगा या आरबीआई के निकटतम निर्गम कार्यालय को प्रेषण के लिए तैयार रखा जाएगा।

2,000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने की सुविधा 30 सितंबर तक आम जनता के लिए उपलब्ध होगी। बैंकों को नकद लेनदेन रिपोर्टिंग (सीटीआर) और संदिग्ध लेनदेन रिपोर्टिंग (एसटीआर) आवश्यकताओं, जहां लागू हो, का पालन करना होगा।

(pc rightsofemployees)



 


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