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2,000 रुपये का बैंक नोट आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में जारी किया गया था। 2016 में, 500 रुपये और 1,000 रुपये के नोटों को कानूनी निविदा के रूप में बंद करने के बाद 2,000 रुपये के नोट पेश किए गए थे।
देश के वित्त मंत्रालय ने 2000 रुपये के नोट को लेकर सोमवार को एक विशेष रिपोर्ट जारी की है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, देश में चलन में 2000 रुपये के नोट 25 फीसदी से भी कम रह गये हैं. ये रुपये जमा करने का समय अभी 30 सितंबर तक है.
वैसे तो अगस्त महीने में देश के अलग-अलग राज्यों को मिलाकर 14 बैंकों की छुट्टियां रहने वाली हैं, लेकिन इनमें से ज्यादातर छुट्टियां राज्य की हैं। पूरे भारत में छुट्टियाँ बहुत कम हैं। इसके बाद भी देश में जिनके पास 2000 रुपये के नोट हैं, मंत्रालय उन्हें बिना समय बर्बाद किए जमा करने के लिए कह रहा है. आइए आपको भी बताते हैं कि 2000 रुपये के नोटों को लेकर मंत्रालय ने किस तरह की रिपोर्ट जारी की है।
वित्त मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किये
वित्त मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि 2,000 रुपये मूल्य के करीब 77 फीसदी नोट बैंकों में जमा हो चुके हैं. वित्त मंत्रालय के अनुसार, प्रचलन में 2,000 रुपये के नोटों की संख्या 19 मई को 1.77 अरब से घटकर 30 जून को 418 मिलियन हो गई। मंत्रालय ने कहा कि प्रचलन में इन नोटों का मूल्य 19 मई को 3.56 ट्रिलियन रुपये से कम हो गया। 30 जून को 84,000 करोड़ रुपये. बाकी पैसा जमा करने के लिए लोगों के पास 30 सितंबर तक का समय है.
क्या समय सीमा बढ़ाई जाएगी?
अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वित्त मंत्रालय इस समयसीमा को आगे बढ़ाएगा. इसलिए सरकार इस सवाल का जवाब मानसून सत्र में दे चुकी है. वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में साफ किया था कि सरकार ने 2000 रुपये के नोट जमा करने की समय सीमा 30 सितंबर रखी है.
उससे पहले सभी लोगों को 2000 रुपये के नोट जमा करने होंगे. इसकी समय सीमा नहीं बढ़ाई जाएगी. अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है. एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि सरकार का फिलहाल किसी अन्य नोट को बंद करने का कोई इरादा नहीं है.
RBI ने मई में की थी घोषणा
19 मई को, आरबीआई ने 2,000 रुपये के बैंक नोटों को प्रचलन से वापस लेने का फैसला किया, जबकि उन्हें कानूनी मुद्रा के रूप में बरकरार रखा। दूसरी ओर, आरबीआई ने बैंकों को ऐसे बैंक नोट जारी करना तुरंत बंद करने की सलाह दी और कहा कि सभी 2,000 रुपये के नोटों को 30 सितंबर, 2023 से पहले बदल दिया जाना चाहिए।
2,000 रुपये का बैंक नोट आरबीआई अधिनियम, 1934 की धारा 24(1) के तहत नवंबर 2016 में जारी किया गया था। 2016 में, 500 रुपये और 1,000 रुपये के बैंक नोटों को बंद करने के बाद अर्थव्यवस्था की मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 2,000 रुपये के नोट पेश किए गए थे। कानूनी निविदा।
(pc deccanherald)