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भारतीय आयकर अधिनियम के तहत 2017 में जोड़े गए सेक्शन 269ST का उद्देश्य टैक्स चोरी, कालाधन और मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना है। इस प्रावधान के अनुसार, एक दिन में 2 लाख रुपये या उससे अधिक का नकद लेन-देन करना प्रतिबंधित है। यह नियम लेन-देन करने वाले और गिफ्ट के रूप में धन प्राप्त करने वाले पर समान रूप से लागू होता है।
नकद लेन-देन के नियम:
- 2 लाख से अधिक का कैश: यह लेन-देन बैंक ड्राफ्ट, चेक, या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए करना अनिवार्य है।
- गिफ्ट पर भी लागू: 2 लाख से अधिक नकद गिफ्ट मिलने पर भी यह नियम लागू होता है।
- बैंक और पोस्ट ऑफिस अपवाद: बैंक, पोस्ट ऑफिस, और सहकारी बैंकों से प्राप्त धनराशि पर यह नियम लागू नहीं होता।
जुर्माना कितना है?
इस नियम के उल्लंघन पर, पूरी राशि के बराबर जुर्माना लगाया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 2.10 लाख रुपये नकद लेन-देन किया गया है, तो 2.10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
इसका उद्देश्य:
सरकार ने यह कदम नकद लेन-देन पर सख्त निगरानी रखने और टैक्स चोरी व मनी लॉन्ड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए उठाया है।