पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, दूसरी ओर भारत ने चीन से इम्पोर्ट होने वाले इन सामानों पर बढ़ाए टैक्स

Trainee | Friday, 25 Oct 2024 12:58:55 PM
PM Modi and Xi Jinping met, on the other hand India increased taxes on these goods imported from China

भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने बुधवार को ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान मुलाकात की। इस बीच, भारत ने चीन से आने वाले 5 वस्तुओं पर टैक्स बढ़ाने का निर्णय लिया है। आइए जानते हैं इस पूरे मामले के बारे में... आज भारत-चीन के संबंधों में एक नई शुरुआत देखने को मिली है, वहीं देश में एक महत्वपूर्ण घटना भी घटी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस में चल रहे ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ एक अलग बैठक की। यह बैठक लंबे समय बाद दोनों देशों के नेताओं के बीच हुई। दोनों नेताओं ने सीमाई विवादों को एक समझौते के माध्यम से सुलझाने पर सहमति जताई। लेकिन इस बीच, भारत ने अपनी घरेलू उद्योग की सुरक्षा के लिए कुछ चीनी वस्तुओं पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है।

भारत ने चीन से आयातित 5 उत्पादों, जैसे कि फ्रेमलेस ग्लास मिरर और सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म, पर पांच वर्षों के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगा दी है ताकि घरेलू कंपनियों को सस्ती आयात से बचाया जा सके। इन उत्पादों में आइसोप्रोपिल अल्कोहल, सल्फर ब्लैक और थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन भी शामिल हैं। ये वस्तुएं चीन से सामान्य मूल्य से कम कीमतों पर आयात की जा रही थीं।

पांच वर्षों के लिए अतिरिक्त टैक्स लगेगा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) ने पांच अलग-अलग अधिसूचनाओं में बताया कि यह शुल्क पांच वर्षों के लिए लागू किया जाएगा। सरकार ने आइसोप्रोपिल अल्कोहल पर विभिन्न चीनी कंपनियों के लिए $82 प्रति टन और $217 प्रति टन की ड्यूटी लगाई है। इसका उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है। इसके अलावा, सल्फर ब्लैक के आयात पर $389 प्रति टन तक की एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई गई है, जिसका उपयोग कपड़ा, कागज और चमड़े को रंगने के लिए किया जाता है।

इसी तरह, ऑटोमोबाइल, चिकित्सा और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन के आयात पर ड्यूटी अब $0.93 प्रति किलोग्राम से लेकर $1.58 प्रति किलोग्राम तक होगी। पैकिंग सामग्री के रूप में उपयोग की जाने वाली सेलोफेन ट्रांसपेरेंट फिल्म पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी $1.34 प्रति किलोग्राम निर्धारित की गई है। वहीं, फ्रेमलेस ग्लास मिरर पर $234 प्रति टन की ड्यूटी लगाई गई है।

वित्त मंत्रालय लगाएगा एंटी-डंपिंग ड्यूटी भारत में एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाने की एक विस्तृत प्रक्रिया है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन DGTR पहले डंपिंग मामलों की जांच करता है। इसके बाद, शुल्क लगाने की सिफारिशें मंत्रालय को भेजी जाती हैं। अंत में, वित्त मंत्रालय इन शुल्कों के लगाए जाने पर अंतिम निर्णय लेता है। भारत ने पहले भी कई देशों, जिसमें चीन भी शामिल है, से सस्ते आयातों को रोकने के लिए कई उत्पादों पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई है। चीन भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है।

 

 

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