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इज़राइल ने युद्ध के दौरान कई बार UNRWA (संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी) के स्कूलों या अन्य सुविधाओं पर हमला किया है, यह कहकर कि वहाँ से आतंकवादी गतिविधियाँ चलाई जा रही थीं। सोमवार को इज़राइल के सांसदों ने दो कानून पारित किए हैं, जो गाज़ा में राहत देने वाली इस मुख्य संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के संचालन को खतरे में डाल सकते हैं। इन कानूनों के तहत एजेंसी को इज़राइल में संचालन से रोक दिया जाएगा और इसे एक आतंकवादी संगठन के रूप में मान्यता दी जाएगी।
हालांकि कानून तत्काल प्रभाव में नहीं आया है, परंतु यह इज़राइल और संयुक्त राष्ट्र के बीच तनाव को और अधिक स्पष्ट करता है। इसका संभावित प्रभाव बढ़ते मानवीय संकट के बीच फिलिस्तीनियों पर पड़ सकता है, जिसके बारे में अंतरराष्ट्रीय सहयोगियों ने चिंता व्यक्त की है, AP के अनुसार।
पहला कानून कहता है कि फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और कार्य एजेंसी (UNRWA) इज़राइल में किसी भी प्रकार की गतिविधि या सेवा प्रदान करने पर रोक लगा देगी। वहीं दूसरा कानून इज़राइल के इस एजेंसी के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर देगा।
पहले वोट में 92-10 का समर्थन मिला, जिसमें बहस काफी तीखी रही और इसके विरोध में मुख्य रूप से अरब दलों के सदस्य थे। दूसरे कानून को 87-9 के समर्थन से पारित किया गया।
इन नए कानूनों से गाज़ा में कमजोर राहत वितरण और भी बाधित हो सकता है, खासकर तब जब अमेरिका ने इज़राइल पर मानवीय सहायता बढ़ाने का दबाव डाला है। UNRWA के प्रमुख ने इसे "एक खतरनाक उदाहरण" बताया।
AP के अनुसार, इज़राइल ने आरोप लगाया कि UNRWA के कर्मचारियों ने पिछले साल गाज़ा युद्ध के दौरान हमास के हमलों में भाग लिया। इज़राइल ने यह भी कहा कि UNRWA के कर्मचारियों के आतंकवादियों से संबंध हैं और उसने एजेंसी की सुविधाओं के अंदर या नीचे हमास के सैन्य उपकरण पाए हैं।
एजेंसी ने पूर्व में नौ कर्मचारियों को एक जांच के बाद बर्खास्त किया था, लेकिन उसने कहा कि वह जानबूझकर सशस्त्र समूहों को सहायता नहीं देती। एजेंसी का कहना है कि यदि उसे किसी भी संदिग्ध गतिविधि का शक होता है, तो वह तुरंत कार्यवाही करती है। इज़राइल के इन आरोपों के कारण प्रमुख अंतरराष्ट्रीय दानदाताओं ने एजेंसी की वित्तीय सहायता को अस्थायी रूप से रोक दिया था, हालांकि बाद में कुछ सहायता बहाल भी हुई।
युद्ध के दौरान UNRWA के 200 से अधिक कर्मचारियों की मौत हो चुकी है। UNRWA के प्रमुख फिलिप लाजारिनी ने इन नए कानूनों को “UNRWA को बदनाम करने के एक चल रहे अभियान” का हिस्सा बताया।
PC - THE TIMES OF ISRAEL