इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने Imran Khan और उनकी पत्नी को दी राहत

Hanuman | Tuesday, 02 Apr 2024 10:07:34 AM
Islamabad High Court gives relief to Imran Khan and his wife

इंटरनेट डेस्क। तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इस मामले में इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को मिली 14 साल की सजा सस्पेंड कर दी।

तोशाखाना से मिले सरकारी उपहारों में भ्रष्टाचार के मामले में जवाबदेही अदालत की ओर से दोनों को 31 जनवरी को 14-14 साल जेल की सजा सुनाई थी। इस पर दोनों की ओर से इस्लामाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी।

अब इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान और उनकी पत्नी की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थाई राहत दी। हालांकि, कोर्ट ने ये भी कहा कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवाई अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद होगी। हालांकि इमरान को अभी रिहाई मिलने की उम्मीद कम ही है। वह अन्य मामलों में भी दोषी हैं। ऐसा ही उनमी पत्नी बुशरा के साथ भी है।

PC: ndtv
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