ब्राजील में ‘X’ बैन, मस्क को लगा झटका, जानें क्यों लिया गया ये फैसला

Samachar Jagat | Saturday, 31 Aug 2024 10:14:12 AM
Brazil’s Supreme Court Justice orders blocking of social media platform X

pc: tv9bharatvarsh


ब्राजील के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एलेक्जेंडर डी मोरेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देश भर में ब्लॉक करने का आदेश दिया है, क्योंकि कंपनी ने देश में कानूनी प्रतिनिधि नियुक्त करने से इनकार कर दिया है।

इससे पहले बुधवार को, डी मोरेस ने एलन मस्क के स्वामित्व वाली कंपनी एक्स को प्रतिनिधि नियुक्त करने के लिए 24 घंटे की समयसीमा दी थी। एक्स ने 17 अगस्त को ब्राजील में अपना कार्यालय बंद कर दिया था, यह दावा करते हुए कि उसके पूर्व कानूनी प्रतिनिधि को हिरासत में लेने की धमकियाँ दी जा रही थीं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तख्तापलट से संबंधित सामग्री को बढ़ावा देने वाले या लोकतंत्र को कमजोर करने वाले प्रोफाइल को हटाने के अदालती आदेशों का पालन करने से इनकार करने पर एक्स और डी मोरेस के बीच महीनों तक टकराव रहा।

शुक्रवार को, ब्राजील के सुप्रीम फेडरल कोर्ट (एसटीएफ) ने गैर-अनुपालन के लिए एक्स को 18 मिलियन रीसिस (लगभग 3.2 मिलियन डॉलर) का जुर्माना भरने का भी आदेश दिया।

न्यायाधीश ने कंपनी द्वारा बार-बार, जानबूझकर अदालती आदेशों की अवहेलना करने और दैनिक जुर्माना अदा करने से इनकार करने का हवाला देते हुए ब्लॉक के फैसले को उचित ठहराया, और एक्स पर ब्राजील की कानूनी प्रणाली को दरकिनार करने और सोशल मीडिया पर "कानूनविहीन क्षेत्र" बनाने का प्रयास करने का आरोप लगाया, खासकर 2024 के नगरपालिका चुनावों से पहले।

डी मोरेस ने कहा कि एक्स ने "चरमपंथी समूहों और डिजिटल मिलिशिया की कार्रवाइयों को बढ़ावा दिया है, जिससे नाजी, नस्लवादी, फासीवादी, घृणास्पद और लोकतंत्र विरोधी भाषणों का प्रसार संभव हुआ है", खासकर आगामी चुनावों से पहले।

ब्राजील के न्यायाधीश ने देश की राष्ट्रीय दूरसंचार एजेंसी (एनाटेल) को 24 घंटे के भीतर एक्स तक पहुंच को ब्लॉक करने का भी निर्देश दिया। ऐप्पल और गूगल को अपने ऑनलाइन स्टोर से एक्स ऐप को हटाने के लिए पांच दिन का समय दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, प्रतिबंध के बाद एक्स तक पहुँचने के लिए वीपीएन जैसे तरीकों का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति या कंपनी पर 50,000 रीसिस (लगभग $10,000) का दैनिक जुर्माना लगाया गया।

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