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शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा को बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा भेजे गए नोटिस को स्थगित कर दिया है। आइए जानते हैं कि ये पूरा मामला क्या है।
ED ने 27 सितंबर को शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा को मनी लॉन्ड्रिंग केस के संबंध में एक जांच नोटिस भेजा था। इस नोटिस में उन्हें मुंबई के जुहू में स्थित घर और पुणे में फार्महाउस खाली करने के लिए कहा गया था। इसके बाद अब उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से एक महत्वपूर्ण राहत मिली है।
बॉम्बे हाई कोर्ट में गुरुवार को ED ने बताया कि शिल्पा शेट्टी के खिलाफ भेजे गए निष्कासन नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जब तक कि अदालत उनके संपत्ति के जब्ती के खिलाफ दायर याचिका पर अपना निर्णय नहीं देती। शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नोटिस के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी, जो कि बिटकॉइन धोखाधड़ी से संबंधित है। उन्होंने कहा कि यह नोटिस गलत है और इसे किसी कारण के लिए दिया गया है। इसलिए इसे रद्द किया जाए।
उनकी याचिका के जवाब में ED के वकील ने कहा कि ED का नोटिस तब तक प्रभावी नहीं रहेगा, जब तक प्राधिकरण कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की अपील पर निर्णय नहीं देता।
कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि यदि प्राधिकरण याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई निर्णय पारित करता है, तो इसे दो सप्ताह तक लागू नहीं किया जाएगा। इसके बाद अदालत ने मामले को बंद कर दिया। बुधवार को कोर्ट ने राज कुंद्रा की याचिका पर ED को नोटिस जारी किया, जिसमें कुंद्रा ने ED द्वारा जारी नोटिस को नियमों के खिलाफ बताया और इसे रद्द करने की मांग की थी।
PC - TIMES OF INDIA