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पुष्पा-2 के रिलीज होते ही पायरेसी का खतरा बढ़ गया है। फिल्म की लीक से मेकर्स को भारी नुकसान हो सकता है। भारत में पायरेसी रोकने के लिए सख्त कानून बनाए गए हैं, जिसमें 3 लाख रुपये तक का जुर्माना और सजा का प्रावधान है।
क्या है फिल्म पायरेसी?
फिल्म पायरेसी का मतलब है फिल्म को अवैध रूप से रिकॉर्ड कर इंटरनेट पर लीक करना। यह एक गंभीर अपराध है, जिससे फिल्म निर्माता और कलाकारों को भारी आर्थिक नुकसान होता है। दर्शक सिनेमाघर में जाने के बजाय ऑनलाइन फिल्म देख लेते हैं, जिससे वास्तविक कमाई प्रभावित होती है।
भारत में पायरेसी के खिलाफ कानून:
भारत में 2023 में सिनेमैटोग्राफी एक्ट 1952 में संशोधन किया गया, जिससे पायरेसी को रोकने के लिए कड़े नियम लागू हुए। इसके तहत 3 लाख रुपये तक का जुर्माना और फिल्म की लागत का 5% जुर्माना वसूला जा सकता है।
पायरेसी का नुकसान:
पायरेसी से फिल्म निर्माताओं को 25%-30% तक के मुनाफे का नुकसान हो सकता है। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी इससे नुकसान होता है।
उपाय:
सरकार और फिल्म इंडस्ट्री पायरेसी रोकने के लिए मिलकर काम कर रही है। जनता को जागरूक करना और बेहतर सुरक्षा उपाय अपनाना जरूरी है।