- SHARE
-
उत्तर प्रदेश सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, विधवा महिलाओं को अपने जीवन यापन में मदद के लिए ₹500 की मासिक आर्थिक सहायता दी जाएगी।
योजना का उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। सरकार इस योजना के जरिए महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके परिवार के पालन-पोषण में मदद करती है।
पात्रता शर्तें
- आवेदक महिला उत्तर प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
- उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- वार्षिक आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम होनी चाहिए।
- किसी अन्य पेंशन योजना का लाभ नहीं लिया जा सकता।
आवश्यक दस्तावेज़
आवेदन प्रक्रिया
- ऑनलाइन आवेदन:
इच्छुक महिलाएं यूपी सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं।
- ऑफ़लाइन आवेदन:
जो महिलाएं ऑनलाइन आवेदन नहीं कर सकतीं, वे अपने नजदीकी ब्लॉक या नगर निगम कार्यालय जाकर आवेदन कर सकती हैं।
मासिक राशि और भविष्य की योजनाएं
वर्तमान में, सरकार हर महीने ₹500 की राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर करती है। यह राशि भविष्य में बढ़ाई जा सकती है, जिसके लिए सरकार जल्द ही नई घोषणाएं करेगी।