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इंटरनेट डेस्क। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की किशोरी के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपित होटल के मैनेजर को न्यायालय ने दोषी करार दिया है। विशेष न्यायाधीश (पोक्सो) अर्चना सागर की अदालत ने दोषी मैनेजर को 20 वर्ष कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।
खबरों के अनुसार, पढ़ाई से परेशान होकर किशोरी घर में बिना बताए 17 फरवरी 2023 को हरिद्वार आई। ऋषिकेश पहुंचने पर वह सस्ते होटल की तलाश में थी। यहां पर उसे एक होटल में 500 रुपए में कमरा बताया गया। वह शाम को उस होटल में पहुंची। यहां पर होटल के मैनेजर मान सिंह ने उसे बिना पैसे लिए ही एक कमरे में ठहरा दिया। इसके बाद मैनेजर ने लडक़ी को खाना भी खिलाया।
लडक़ी के कमरे में पहुंच गया मैनेजर
खबरों के अनुसार, रात को मैनेजर मानसिंह कमरे में आकर लडक़ी के बगल वाले बेड पर सो गया। इसके बाद उसने गंदी हरकत शुरू कर दी। पीडि़त लडक़ी ने इसका विरोध तो मैनेजर ने उसे कमरे से बाहर निकलने को कहा। इसके बाद होटल मैनेजर ने लडक़ी के कपड़े उतारे और उसके साथ दुष्कर्म किया।
स्कूटी चालक की सहायता से ऋषिकेश कोतवाली पहुंची पीडि़ता
इसके बाद रात को ही पीडि़त लडक़ी होटल के कमरे से बाहर आकर स्कूटी चालक की सहायता से ऋषिकेश कोतवाली पहुंच गई। पीडि़त ने इस संबंध में यहां पर पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने पीडि़त के परिजनों को यहां बुलाया। इसके बाद पुलिस ने मानसिंह निवासी नरेंद्र नगर टिहरी गढ़वाल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर 21 फरवरी 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद से ही वह जेल में बंद था। अब न्यायालय ने इस संबंध में अपना फैसला सुना दिया है।
PC: livehindustan
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