Rajasthan में 48 घंटे के लिए लगा दिए गए हैं प्रतिबंध, उल्लंघन करने वाले को मिलेगी दो वर्ष के कारावास या जुर्माने की सजा

Hanuman | Tuesday, 12 Nov 2024 08:44:12 AM
Restrictions have been imposed for 48 hours in Rajasthan, violators will be punished with two years of imprisonment or fine

जयपुर। राजस्थान की सात विधानसभा सीटों के लिए मतदान बुधवार को होगा। चुनाव के लिए प्रचार अभियान सोमवार  शाम 6 बजे से थम गया है। इसके साथ ही प्रदेश में चुनावी रैली, रोड शो और चुनावी सभा आदि प्रचार अभियानों के आयोजन पर का दौर समाप्त हो गया है। अब राजनीतिक दल टीवी चैनल, मोबाइल एसएमएस, रिकार्डेड कॉल, अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सिनेमा हाल पर चुनावी प्रचार-प्रसार से सम्बंधित विज्ञापन नहीं दे सकेंगे।

चुनाव आयोग की ओर से अब मतदान के अंतिम 48 घंटे के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि प्रतिबंध की अवधि 11 नवम्बर शाम 6 बजे से आरंभ होकर मतदान समाप्ति के समय 13 नवम्बर को शाम 6 बजे तक प्रभावी रहेगी। विधानसभा उपचुनाव के लिए एग्जिट पोल के प्रसारण पर भी प्रतिबन्ध लागू हो गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि यदि कोई व्यक्ति इन उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो दो वर्ष तक कारावास या जुर्माना या दोनों सजा हो सकती हैं।

इन पर रहेगी 48 घंटों की अवधि के दौरान रोक
मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने जानकारी दी कि साइलेंस पीरियड के 48 घंटों की अवधि के दौरान निर्वाचन के संबंध में कोई भी प्रत्याशी, राजनैतिक दल अथवा व्यक्ति सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा, न उसमें उपस्थित होगा, न उसमें सम्मिलित होगा और न ही उसे संबोधित करेगा। वहीं चलचित्र, टेलीविजन या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रिकार्डेड फोन कॉल या मोबाइल संदेश सहित अन्य माध्यमों के द्वारा जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का संप्रदर्शन नहीं किया जाएगा।

इस अवधि में कोई संगीत समारोह या कोई नाट्य अभिनय या कोई अन्य मनोरंजन या आमोद-प्रमोद कार्यक्रम आमजन को उसके प्रति आकर्षित करने की दृष्टि से आयोजित करके या उसके आयोजन की व्यवस्था करके, लोगों के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी बात का प्रचार नहीं किया जाएगा। 

PC:  amarujala
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