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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में संकेत दिया है कि बीमा प्रीमियम पर लगने वाले GST दर में कमी की संभावना है। इससे बीमा योजनाओं की लागत कम होगी और विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और कम आय वाले वर्ग को राहत मिलेगी।
वर्तमान में बीमा प्रीमियम पर 18% GST लागू है। यह Term Insurance और Health Insurance जैसे उत्पादों पर भी लागू होता है। सरकार के इस कदम से बीमा उद्योग में तेजी से विकास हो सकता है। यदि प्रस्तावित GST कटौती लागू होती है, तो यह बीमा ग्राहकों के लिए नए साल का बड़ा तोहफा साबित हो सकता है।
बीमा पर मौजूदा GST स्थिति
- Term Insurance और Health Insurance: 18% GST
- Traditional Life Insurance Policies: पहले साल के प्रीमियम पर 4.5% GST, उसके बाद के प्रीमियम पर 2.25% GST
सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में Life Insurance से ₹8,135 करोड़ और Health Insurance से ₹8,263 करोड़ का GST राजस्व प्राप्त किया।
क्या बदल सकता है?
9 सितंबर 2024 को GST Council ने बीमा प्रीमियम पर GST को लेकर चर्चा के लिए एक Group of Ministers (GOM) का गठन किया। इसमें Term Life Insurance पर GST हटाने और ₹5 लाख तक के Health Insurance पर वरिष्ठ नागरिकों को छूट देने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय 21 दिसंबर 2024 को जैसलमेर में होने वाली GST Council की बैठक में लिया जाएगा।
संभावित फायदे
- बीमा प्रीमियम होगा सस्ता: GST में कमी से बीमा योजनाओं की लागत कम होगी।
- बीमा खरीदने का रुझान बढ़ेगा: Health और Life Insurance अधिक किफायती होंगे।
- ज्यादा कवर, वही खर्च: ग्राहकों को अधिक सुरक्षा कम प्रीमियम पर मिलेगी।
सरकार और बीमा उद्योग पर असर
- Revenue Impact: GST दर में कमी से सरकार के राजस्व में कमी हो सकती है, लेकिन बीमा क्षेत्र का विस्तार होगा।
- Insurance Sector Expansion: सस्ती बीमा योजनाओं से हर घर तक बीमा पहुंचाने का लक्ष्य साकार होगा।
- IRDAI की भूमिका: IRDAI सुनिश्चित करेगा कि GST में कमी का पूरा लाभ ग्राहकों तक पहुंचे।
क्यों जरूरी है यह बदलाव?
महंगे प्रीमियम के कारण कई लोग बीमा नहीं खरीद पाते। GST में कटौती से बीमा खरीदने में आसानी होगी, विशेषकर कोविड महामारी के बाद स्वास्थ्य बीमा की बढ़ी हुई मांग को देखते हुए। यह कदम अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा प्रदान करेगा।