राजस्थान की Bhajanlal government इस पर करेगी कार्रवाई, गलत सूचना देने का है मामला

Hanuman | Friday, 02 Aug 2024 08:52:45 AM
Rajasthan's Bhajanlal government will take action on this, it is a case of giving wrong information

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से विधानसभा क्षेत्र माण्डल में गठित वक्फ समितियों द्वारा आय के संबंध में गलत सूचना देने पर समिति के विरूद्ध वक्फ अधिनियम के प्रावधानों अनुसार कार्रवाई की जाएगी।  माण्डल स्थित किसी भी वक्फ सम्पति से वक्फ बोर्ड को कोई आय प्राप्त नहीं हो रही है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरूवार को विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए कही है। 

विधायक उदयलाल भडाणा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में गोदारा ने जानकारी दी कि विधानसभा क्षेत्र माण्डल के उपखण्ड माण्डल, करेडा, भीलवाड़ा एवं हमीरगढ़ की वक्फ बोर्ड में पंजीकृत 218 सम्पत्तियां है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा। उन्होंने बताया कि वक्फ रिकार्ड राजस्थान राजपत्र 14 जुलाई 1966 में तहसील भीलवाड़ा की वक्फ सम्पत्तियों में अन्य विधानसभा क्षेत्र की वक्फ सम्पत्तियां भी शामिल है।

उन्होंने बताया कि विधानसभा माण्डल के उपखण्ड माण्डल में स्थित तीन वक्फ सम्पत्तियों डोले शाह जी का महल माण्डल, मस्जिद मौहर्रम वाली सदर बाजार माण्डल एवं कुआ चांद का बाग नामी कब्रिस्तान माण्डल पर क्रमश: 04, 01 तथा 04 अतिक्रमियों का क्रमश: वर्ष 2002, 2018 एवं माह जुलाई, 2024 से अतिक्रमण है। उन्होंने विवरण सदन के पटल पर रखा।

अचल सम्पतियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है
गोदारा ने बताया कि विगत तीन वर्षों में वक्फ बोर्ड को विधानसभा क्षेत्र मांडल के उपखण्ड मांडल, करेडा, भीलवाडा, हमीरगढ़ में स्थित अचल सम्पतियों से कोई आय प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने विगत तीन वर्षों में विधानसभा क्षेत्र मांडल में गठित वक्फ कमेटियों को प्राप्त आय के संबंध में वक्फ कमेटी तहसील मांडल तथा इन्तेजामिया वक्फ कमेटी बागौर से प्राप्त सूचना का विवरण सदन के पटल पर रखा।

PC: bbc
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