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जयपुर। अब केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 2021 के अनुरूप 1 अप्रैल, 2024 के बाद कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन मिलेगी।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को सीएम निवास पर राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के लिए बजट घोषणाओं पर धन्यवाद सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही है। उन्होंने इस दौरान कहा कि 30 जून, 2023 को सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों को पेंशन गणना के लिए 1 जुलाई, 2023 से एक काल्पनिक वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाएगा तथा भविष्य में प्रतिवर्ष 30 जून को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को भी यह लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता में होगी बढ़ोतरी
इस दौरान सीएम ने कहा कि राज्य सरकार ने इस बजट में कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के कल्याण के लिए वेतन विसंगति संबंधी सुधार, अधिकतम ग्रेच्युटी राशि में वृद्धि, पेंशन वृद्धि, चिकित्सा सुविधाओं में सुधार जैसी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। इनसे कर्मचारियों तथा पेंशनर्स के जीवन की गुणवत्ता में बढ़ोतरी होगी।
70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स को मिलेगा 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता
सीएम ने कहा कि प्रदेश में 75 वर्ष से अधिक आयु पर बढ़ी हुई दर से पेंशन की सुविधा प्राप्त है। अब हमने 70 से 75 वर्ष के पेंशनर्स के लिए भी 5 प्रतिशत अतिरिक्त भत्ता दिए जाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि समाज के सभी वर्गों के उत्थान से ही विकसित राजस्थान का सपना साकार हो सकता है। इसलिए राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारियों एवं पेंशनर्स के हितों को ध्यान में रखते हुए परिवर्तित राज्य बजट 2024-25 में उनके सुझावों को शामिल करते हुए प्रावधान किए हैं।
PC: dipr.rajasthan
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