Rajasthan : कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल के बारे में दिए ये सुझाव

varsha | Wednesday, 22 Mar 2023 11:28:06 AM
Rajasthan : Law Minister Shanti Kumar Dhariwal gave these suggestions regarding Rajasthan Advocates Protection Bill

राजस्थान विधानसभा ने मंगलवार को अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक बिल को पारित किया। कानून मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने कहा कि राजस्थान एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल, 2023 में एडवोकेट्स के महत्वपूर्ण सुझावों को भी शामिल किया गया है।

बिल पर चर्चा का जवाब देते हुए, धारीवाल ने कहा कि यह अधिवक्ताओं को हिंसा से बचाएगा और दावा किया कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जहां इस तरह का कानून पेश किया गया है।

बिल के अनुसार, एक वकील के खिलाफ हमला, गंभीर चोट, आपराधिक बल और धमकी का कोई भी कार्य अपराध होगा, बशर्ते कि यह उनके कर्तव्यों के निर्वहन के संबंध में हो।

बिल में एक वकील पर हमला करने पर दो साल तक की सजा और स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के लिए सात साल तक की सजा का प्रावधान है। धारीवाल ने कहा कि अगर कोई अपराधी किसी वकील की संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो अदालत द्वारा निर्धारित मुआवजे की वसूली का भी प्रावधान है।

उन्होंने कहा कि अधिवक्ताओं द्वारा कानून का दुरूपयोग करने पर दो साल तक की सजा का प्रावधान भी शामिल किया गया है। सदन ने मंगलवार को ध्वनि मत से जय मिनेश आदिवासी विश्वविद्यालय, रानपुर (कोटा) विधेयक, 2023 भी पारित किया। विश्वविद्यालय की स्थापना अखिल भारतीय  मीणा सोशल एंड एजुकेशनल सोसाइटी द्वारा की जाएगी। बिल्स के पारित होने के बाद सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।
 



 


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