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इंटरनेट डेस्क। राजस्थान के जयपुर में 2008 में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले में राजस्थान के हाई कोर्ट ने ब्लास्ट के मामले में सभी 4 दोषियों को बरी कर दिया है। इस फैसले के आने के बाद सब चौंक गए है। अदालत ने इस मामले में डेथ रेफरेंस सहित दोषियों की ओर से पेश 28 अपीलों पर फैसला सुनाया है।
हाई कोर्ट ने दोषियों की अपील को मंजूर करते हुए उनके पक्ष में राहत भरा फैसला सुनाया है। इसी मामले में ट्रायल कोर्ट ने चारों को दोषी मानते हुए 2019 में फांसी की सजा सुनाई थी। हाईकोर्ट ने मामले के दोषी एक नाबालिग का मामला किशोर बोर्ड को भेजा है। बाकी सभी अभियुक्तों को बरी कर दिया है। हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि जांच एजेंसी को उनकी लापरवाही कार्यों के लिए जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए।
कोर्ट ने कहा की जघन्य घटना में 71 लोगों की जान चली गई और 185 लोगों को चोटें आईं। कोर्ट ने कहा हम जांच दल के दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित जांच शुरू करने के लिए राजस्थान पुलिस के महानिदेशक को निर्देशित करना उचित समझते हैं।