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PC: zeenews
झुंझुनू से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जहाँ एक आरोपी सहीराम को नाबालिग के साथ दुष्कर्म का दोषी मानते हुए पोक्सो एक्ट की धारा 5 /6 में 20 साल का कठोर कारावास और पचास हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। इसके अलावा उसे एससी/एसटी एक्ट में 5 साल की जेल और 20 हजार के अर्थदंड तथा धारा 3 (1) में 1 वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है।
विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश सैनी ने बताया कि पीड़िता की ओर से न्यायलय में पैरवी करते हुए 11 गवाह और 47 दस्तावेज पेश किए, जिनके आधार पर पोक्सो कोर्ट ने आरोपी सहीराम को दोषी माना।
क्या थी घटना
पीड़िता घर पर अकेली थी। घर वाले किसी शादी में गए थे। तभी आरोपी सहीराम वहां आया और पीड़िता को जबरदस्ती एक कमरे में ले गया। उसने फिर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसने पीड़िता की न्यूड फोटो भी निकाल ली और उसे धमकी दी कि अगर उसने किसी को बताया तो वह उसे जान से मार देगा। उसने ऐसे ही धमकी दे कर कई बार रेप किया। पीड़िता के परिजनों के द्वारा मामला करवा दिया गया है और सुनवाई के बाद आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। न्यायालय ने दस्तावेजों और साक्ष्यों के आधार पर आरोपी सहीराम को दोषी मानते हुए फैसला सुनाया।
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