Rajasthan: भजनलाल सरकार अब इन लोगों के खिलाफ उठाएगी बड़ा कदम, विधानसभा मेें बोल दी गई है ये बड़ी बात

Hanuman | Tuesday, 16 Jul 2024 08:39:13 AM
Rajasthan: Bhajanlal government will now take a big step against these people

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से अब कूटरचित दस्तावेजों से संस्थाओं के फर्जी पदाधिकारी बनकर बंद पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने जैसे गैरकानूनी कार्य करने वाले दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।  सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने सोमवार को राजस्थान विधान सभा में इस बात की जानकारी दी है। गौतम कुमार ने इस दौरान बोल दिया कि इस प्रकार के प्रकरण संज्ञान में लाए जाने पर कमेटी बनाकर अथवा जांच एजेंसी के माध्यम से जांच 

विधायक जेठानंद व्यास ने उठाया सवाल
शून्यकाल में बीकानेर (पश्चिम) विधायक जेठानंद व्यास द्वारा ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से इस सम्बन्ध में उठाए गए मामले पर सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने जवाब दिया है। भजनलाल सरकार के मंत्री ने इस दौरान विधानसभा में कहा कि वर्तमान में राज्य में कुल 2 लाख 70 हजार 257 संस्थाएं पंजीकृत हैं। राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अंतर्गत संस्थाओं का पंजीकरण किया जाता है। 

दोषी व्यक्तियों पर होती है भारतीय न्याय संहिता के अऩुसार कार्यवाही 
 सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार ने कहा कि समिति के पदाधिकारी द्वारा ही मूल दस्तावेजों की प्रति प्राप्त करने की कार्यालय प्रणाली से बंद पड़ी संस्थाओं की भूमि पर कब्जा करने के प्रकरण या प्रयास की संभावना बहुत कम रह जाती है। फिर भी ऐसे गैरकानूनी कार्य करने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध पीडि़त पक्षकार द्वारा सक्षम न्यायालयों अथवा सम्बन्धित पुलिस थानों में परिवाद प्रस्तुत किया जाता है, जिसके बाद दोषी व्यक्तियों पर भारतीय न्याय संहिता के अऩुसार कार्यवाही की जाती है।

PC: jagran
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