Rajasthan: वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा से जोड़ने के लिए भजनलाल सरकार ने जारी कर दिए हैं नए दिशा-निर्देश, कल से होंगे लागू

Hanuman | Saturday, 25 Jan 2025 08:34:13 AM
Rajasthan: Bhajanlal government has issued new guidelines to connect deprived eligible families and individuals with food security, will be implemented from tomorrow

जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने खाद्य सुरक्षा से वंचित पात्र परिवारों एवं व्यक्तियों को खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभान्वित करने हेतु नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा नए दिशा निर्देश कल से लागू होंगे। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने इस संबंध मं जानकारी दी है। 

उन्होंने बताया कि खाद्य सुरक्षा की प्राथमिकता सूची से जोडऩे की प्रक्रिया में सरलीकरण हेतु खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार इच्छुक व्यक्ति अथवा परिवार को निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होगा। आवेदन स्वयं/ई मित्र के जरिए किया जा सकेगा। आवेदक को अपनी श्रेणी यथा अन्त्योदय, बीपीएल, स्टेट बीपीएल के कार्ड की क्रमांक संख्या, सीमान्त कृषक, श्रमिक कार्ड एवं सफाई कर्मचारी होने के दस्तावेजी साक्ष्य स्वयं हस्ताक्षरित कर आवेदन के साथ संलग्न करने होंगे। साथ ही आवेदक को यह शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वह खाद्य सुरक्षा की निष्कासन सूची की किसी भी श्रेणी के आधार पर अपात्र नहीं है।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जोडऩे हेतु प्राप्त आवेदन निस्तारण हेतु संबंधित अपीलीय अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन किया जाएगा। अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजनान्तर्गत नाम जोडऩे/नहीं जोडऩे की कार्यवाही आवेदन प्राप्त होने के एक माह के भीतर संपन्न की जाएगी।

इस प्रकार से किया जाएगा आवेदन निस्तारित
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया कि अपीलीय अधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन को शहरी क्षेत्र में नगरीय निकायों के अधिशाषी अधिकारी एवं ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी को जांच हेतु प्रेषित किया जाएगा। उक्त अधिकारियों द्वारा आवेदन की जांच हेतु गठित कमेटी से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नाम जोडऩे के संबंध में स्पष्ट अभिमत के साथ प्रकरण अपीलीय अधिकारी को पुन: प्रेषित किया जाएगा। तदोपरान्त संबंधित अपीलीय अधिकारी द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में नाम जोडऩे अथवा नहीं जोडऩे का निर्णय लेकर आवेदन निस्तारित किया जाएगा।  

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