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जयपुर। राजस्थान की जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों एवं अपेक्स बैंक सहित सभी ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं लैम्प्स के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)-2024 लागू हो चुकी है। सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। गौतम कुमार दक ने इस दौरान बताया कि इस योजना के दायरे में ऐसे सभी प्रकार के कृषि एवं अकृषि ऋण आएंगे जो कि 31 मार्च, 2020 को अवधिपार हो गए थे और उसके बाद 31 मार्च 2023 को अशोध्य एवं संदिग्ध (बेड एण्ड डाउटफुल) श्रेणी में वर्गीकृत किया जा चुका है।
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इन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि पहली बार इस योजना के तहत दुर्घटना या अन्य किसी कारण से शारीरिक रूप से कमाने की स्थिति में नहीं होने वाले ऋणी को भी सम्मिलित कर राहत दी गई है। कई बार प्राकृतिक आपदाओं और औद्योगिक मंदी के कारण ऋणी अपने ऋण का चुकारा समय पर नहीं कर पाता है और वह दुष्चक्र में फंस जाता है। ऐसे ऋणी सदस्यों को राहत देने और वे पुन: अपना कारोबार शुरू कर सके, इसलिए इस योजना को लागू किया गया है।
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31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी योजना
सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गौतम कुमार दक ने बताया कि अब इस योजना का दायरा विस्तृत किया गया है। इसके तहत अब इस योजना में व्यक्ति विशेष के अलावा संयुक्त हिन्दू परिवार, प्रोपराईटर/पार्टनरशिप फर्म, प्रा. लिमिटेड कम्पनी, सहकारी संस्थाऐं, स्वयं सहायता समूह आदि को भी सम्मिलित किया गया है। उन्होंने बताया कि यह योजना 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी। ये योजना प्रदेश के लोगों के राहत साबित होगी।
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