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जयपुर। राजस्थान की भजनलाल सरकार की ओर से अब प्रदेश के कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के सम्बन्ध में बिल लाया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने गुरुवार को विधानसभा में इस बात की जानकारी दी है।
गजेंद्र खींवसर ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स फॉर रेगुलेशंस ऑफ कोचिंग सेंटर के तहत प्रत्येक कोचिंग सेंटर में एक काउंसलर की नियुक्ति अनिवार्य है। इसी तर्ज पर प्रदेश में कोचिंग सेंटर्स के रेगुलेशन के लिए गाइडलाइन्स का ड्राफ्ट तैयार किया जा चुका है एवं जल्द ही इस सम्बन्ध में बिल लाया जाएगा। जिससे कोचिंग सेंटर्स में काउंसलर की नियुक्ति पर निगरानी रखी जा सकेगी।
कोटा जिले में हो रहे आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित करने के लिए किया जाएगा ऐसा
चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए ये जानकारी दी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन द्वारा प्रदेश में 105 साइकोलॉजिस्ट एवं 270 काउंसलर की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिसके माध्यम से कोटा जिले में हो रहे आत्महत्या के मामलों को नियंत्रित किया जा सकेगा।
प्रदेश के युवाओं को प्रदान की जा रही है मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं
चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र खींवसर ने बताया कि चिकित्सा विभाग द्वारा संचालित टेली मानस हेल्पलाइन नंबर 1889 एवं 14416 के माध्यम से भी प्रदेश के युवाओं को मानसिक स्वास्थ्य की सेवाएं प्रदान की जा रही है। प्रदेश में गत डेढ़ वर्ष में इस हेल्पलाइन नंबर पर 27 हजार कॉल्स प्राप्त कर उनकी काउंसलिंग की गई है।
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PC: dipr.rajasthan