Rajasthan: भजनलाल सरकार ने राज्य कर्मचारियों के हित में लिए ये निर्णय, अब मिलेंगे ये लाभ, उप मुख्यमंत्री ने दी जानकारी

Hanuman | Thursday, 29 Aug 2024 08:48:31 AM
Rajasthan: Bhajan Lal government took these decisions in the interest of state employees, now these benefits will be available, Deputy Chief Minister gave information

जयपुर।  राजस्थान की भजनलाल सरकार ने बुधवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में आयोजित की गई राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में प्रदेश के कर्मचारियों को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित इस बैठक में राज्य कार्मिकों की ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी को बढ़ाने और आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन देने का निर्णय लिया है। 

राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में कर्मचारी कल्याण को लेकर लिए निर्णयों की जानकारी  उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा एवं संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने दी है। उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने इस दौरान पत्रकारों को राज्य मंत्रिमण्डल की बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य कार्मिकों के हित में उनकी ग्रेच्युटी एवं डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए से बढ़ाते हुए 25 लाख करने को मंजूरी दी गई है। 

अब कर्मचारियों को मिलेगा ये विकल्प
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि अब पुरुष एवं महिला कार्मिकों को सीजीएचएस की तर्ज पर अब आरजीएचएस में भी चिकित्सा सुविधा के लिए माता-पिता या अपने सास-ससुर में से किसी एक को सम्मिलित करने का विकल्प मिलेगा, बशर्ते माता-पिता या सास-ससुर आश्रित होने के साथ पुरुष अथवा महिला कार्मिक के साथ निवास करते हों। इस संबंध में राजस्थान सिविल सेवा (चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2013 के नियम 3(9) में संशोधन किया जाएगा। 

आश्रित को मिलेगा पारिवारिक पेंशन का लाभ 
उप मुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचन्द बैरवा ने बताया कि राज्य कार्मिक की सेवा में रहते हुए मृत्यु होने पर अब आश्रित को केंद्रीय कार्मिकों की तरह ही 10 वर्षों तक बढ़ी हुई दर से पारिवारिक पेंशन का लाभ मिल सकेगा। 

PC:  dipr.rajasthan
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